पलामू: चर्चित बुजुर्ग दंपति हत्याकांड मामले में जिला कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 12 अगस्त 2021 मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में रिटायर फौजी राजेश्वर रानी और उनकी पत्नी शर्मिला देवी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के आरोप में पुलिस ने फौजी राजेश्वर राम के पड़ोस में रहने वाले शिवम पांडेय को गिरफ्तार किया था.
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करीब दो वर्षों के बाद कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए शिवम पांडेय को दो अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई है. आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है, जबकि आईपीसी की धारा 379 के तहत दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस पूरे मामले की जांच टाउन थाना के तत्कालीन प्रभारी अरुण कुमार महथा ने की थी. फौजी राजेश्वर राम के बेटे मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी हैं.
पुलिस ने तैयार की थी 130 पेज की जांच रिपोर्ट: पुलिस ने मामले में जांच करते हुए 130 पेज का रिपोर्ट तैयार किया था. करीब एक साल पहले पूरे मामले में पुलिस ने अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में आरोपी की उम्र 18 वर्ष बताई गई थी, अभियुक्त ने उस दौरान खुद को नाबालिग बताया था. हत्या में इस्तेमाल चाकू को खोजने के लिए 150 से अधिक पुलिस जवानों को लगाया गया था. घटना के करीब 15 दिनो बाद चाकू बरामद हुआ था. यह पुलिस के लिए बड़ी सफलता थी.
बुजुर्ग दंपति की हत्या की थी: घटना के समय फौजी राजेश्वर राम चंद्रवंशी और उनकी पत्नी घर मे अकेले थे, उसी दौरान चाकू से गोद कर दोनों की हत्या कर दी गई थी. अभियुक्त शिवम पांडेय मृतक के पड़ोस का रहने वाला है और दोनों के बीच घर की दूरी मात्र 10 मीटर है. गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त ने पुलिस को बताया था कि उसने आवेश में आ कर ये हत्याएं की हैं. अभियुक्त फौजी राजेश्वर राम चंद्रवंशी को दादा बोलता था. घर मे दाखिल होने के बाद पहले उसने फौजी राजेश्वर राम चंद्रवंशी की हत्या की, बाद में उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी.