पलामू: जिले में खाद के थोक विक्रेताओं को एक बार में 5 मीट्रिक टन से अधिक खाद नहीं मिलेगा. खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद पलामू जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. 5 मीट्रिक टन से अधिक खाद देने पर सबंधित सीएनएफ पर कार्रवाई की जाएगी. पलामू में यूरिया खाद के 929 रिटेलर हैं, जिन्हें थोक विक्रेताओं के माध्यम से यूरिया खाद मिलता है. रिटेलर के पास से ही किसान खाद की खरीद करते हैं.
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पलामू में खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद डीसी शशि रंजन ने सोमवार को जिले के खाद विक्रेताओं के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने कई निर्देश जारी किया. बैठक में खाद की बिक्री को लेकर गाइडलाइन जारी की. बैठक में डीसी ने साफ कहा कि रिटेलर किसानों को उचित मूल्य पर ही खाद उपलब्ध करवाएं. किसी तरह की शिकायत आने पर संबंधित रिटेलर पर कार्रवाई की जाएगी. डीसी ने सदर, छतरपुर और हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार छापेमारी का निर्देश दिया, ताकि यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके.