पलामूः जिला कोर्ट ने हत्या के एक मामले में गुरुवार को सुनवाई की. जिसमें दलीलों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा (accused to life imprisonment of murder) सुनाई है. कोर्ट ने हत्या के आरोपी पर चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें तीन लाख रुपये मृतक की पत्नी को देने को कहा है. ये मामला 2007 का है.
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2007 में पलामू प्रमंडल के मुख्यालय मेदिनीनगर के हमीदगंज में ठेकेदारी विवाद में श्याम बिहारी सिंह नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के इस मामले में दो अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था. पूरे मामले में पुलिस के अनुसंधान में हत्या का आरोप कुख्यात गैंगस्टर डब्ल्यू सिंह और सिंटू सिंह पर लगा था. जिसमें गुरुवार को पलामू कोर्ट ने पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया. जिसमें अदालत ने मुजरिम सिंटू सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा (Court sentenced accused to life imprisonment) सुनाई है और चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिसमें तीन लाख रुपये मृतक की पत्नी को देने का निर्देश कोर्ट की ओर से दिया गया है.
श्याम बिहारी सिंह की हत्या के आरोप में सजा पाने वाला सिंटू सिंह पांडू थाना क्षेत्र के करमडीह का रहने वाला है. 2016 में कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई करते हुए पलामू कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर डब्ल्यू सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. फिलहाल डब्ल्यू सिंह इसी मामले में जमानत पर जेल से बाहर है. अन्य अपराधों में डब्ल्यू सिंह का नाम जुड़ने के बाद पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है.