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पलामू कोर्ट ने कांग्रेस नेता हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 2018 में हुई थी अजय कुमार दुबे की हत्या - Jharkhand News

पलामू कोर्ट में मंगलवार को 13 आरोपियों को सजा सुनाई, जिसमें कांग्रेस नेता अजय कुमार दुबे हत्याकांड के तीन आरोपी भी शामिल है. कोर्ट ने हत्या मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Congress leader Ajay Kumar Dubey murder accused sentenced to life imprisonment by Palamu Court
Congress leader Ajay Kumar Dubey murder accused sentenced to life imprisonment by Palamu Court
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Published : Aug 23, 2022, 9:50 PM IST

पलामू: कोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय कुमार दुबे हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं पलामू कोर्ट ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए 10 आरोपियों को भी सजा सुनाई है.

पलामू कोर्ट में मंगलवार को 13 आरोपियों को सजा सुनाई गई है. 2018 में कांग्रेस नेता अजय कुमार दुबे की उनके आवास पर गोली मार दी गई थी. बाद में अजय कुमार दुबे की इलाज के क्रम में मौत हो गई थी. पूरे मामले में मेदनीनगर टाउन थाना में प्रवीण सिंह, सूरज कुमार एवं एक अन्य आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था. मामले में पलामू व्यवहार न्यायालय के जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार सिंह की अदालत में प्रवीण सिंह, सूरज कुमार एवं उमेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.


जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने जान मारने की नीयत से हमला करने के 10 आरोपियों को सात-सात वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. सन 2004 में पाकी थाना क्षेत्र के नौडीहा में आरोपियों ने सुनील कुमार चौहान की जमीन हड़पने के नीयत से उनके भाई मनोज कुमार पर हमला किया था. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मनोज कुमार को बचाने के लिए 3 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी थी. तत्कालीन दारोगा निवास कुमार ने फायरिंग की थी. पूरे मामले में आरोपी इमाम हजरत, इकबाल मियां, ननकू मियां, हाफिज मियां, मोहिदीन मियां, जरूफ मियां, अमीन मियां, अब्दुल रहीम, कलीम मियां, रज्जाक मियां को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई है. सभी पांकी थाना क्षेत्र के नैडीहा के रहने वाले हैं.

पलामू: कोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय कुमार दुबे हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं पलामू कोर्ट ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए 10 आरोपियों को भी सजा सुनाई है.

पलामू कोर्ट में मंगलवार को 13 आरोपियों को सजा सुनाई गई है. 2018 में कांग्रेस नेता अजय कुमार दुबे की उनके आवास पर गोली मार दी गई थी. बाद में अजय कुमार दुबे की इलाज के क्रम में मौत हो गई थी. पूरे मामले में मेदनीनगर टाउन थाना में प्रवीण सिंह, सूरज कुमार एवं एक अन्य आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था. मामले में पलामू व्यवहार न्यायालय के जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार सिंह की अदालत में प्रवीण सिंह, सूरज कुमार एवं उमेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.


जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने जान मारने की नीयत से हमला करने के 10 आरोपियों को सात-सात वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. सन 2004 में पाकी थाना क्षेत्र के नौडीहा में आरोपियों ने सुनील कुमार चौहान की जमीन हड़पने के नीयत से उनके भाई मनोज कुमार पर हमला किया था. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मनोज कुमार को बचाने के लिए 3 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी थी. तत्कालीन दारोगा निवास कुमार ने फायरिंग की थी. पूरे मामले में आरोपी इमाम हजरत, इकबाल मियां, ननकू मियां, हाफिज मियां, मोहिदीन मियां, जरूफ मियां, अमीन मियां, अब्दुल रहीम, कलीम मियां, रज्जाक मियां को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई है. सभी पांकी थाना क्षेत्र के नैडीहा के रहने वाले हैं.

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