ETV Bharat / state

#JeeneDo: प्रेमिका की शादी से था खफा, अश्लील फोटो कर दिया वायरल, अब खा रहा हवालात की हवा - सोसल मीडिया पर प्रेमिका का फोटो

पलामू के पाटन में प्रेमिका की शादी से नाराज प्रेमी ने सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर प्रेमिका को बदनाम करने की कोशिश की है. प्रेमिका की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

porn photo of girlfriend
प्रेमिका का अश्लील फोटो
author img

By

Published : Aug 6, 2021, 12:09 PM IST

पलामू: जिले के पाटन इलाके में प्रेमिका की शादी से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका के फोटो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है. शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें- #JeeneDo: हजारीबाग में नाबालिग के साथ हैवानियत, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

प्रेमिका का अश्लील फोटो वायरल

दरअसल पूरा मामला चतरा का है. जहां हंटरगंज के रहने वाले एक लड़के रोहित कुमार सिंह को पड़ोस की लड़की से ही प्यार हो गया था. लेकिन एक साल पहले लड़की की शादी पलामू के पाटन इलाके में रहने वाले एक शख्स से हो गई. साल भर तक सब कुछ ठीक रहा है. लेकिन कुछ दिन पहले शादी से नाराज रोहित ने उसके फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

थाने में शिकायत के बाद कार्रवाई

सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पीड़िता के आवदेन पर पाटन के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित सिंह को रांची में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है. दरअल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि आरोपी रांची में कहीं छुपा हुआ है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई. गिरफ्त में आए रोहित सिंह को पुलिस ने जेल भेज दिया है.

कड़ी सजा का प्रावधान

बता दें कि सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो अपलोड करना एक दंडनीय अपराध माना गया है. जिसमें आईटी अधिनियम, 2000 और IPC 1860 के तहत 3 से 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति के बारे में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के मामले में आईटी अधिनियम की धारा 67 बी के तहत और भी गंभीर सजा मिल सकती है. इसके अलावे बिना सहमति के कोई भी सामग्री अपलोड करना भी आईटी की धारा 66ई, 67, 67 ए और आईपीसी की धारा 354 सी के तहत दंडनीय अपराध है. ये नियम बिना सहमति के फोटो लेने पर भी लागू होता है.

पलामू: जिले के पाटन इलाके में प्रेमिका की शादी से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका के फोटो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है. शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें- #JeeneDo: हजारीबाग में नाबालिग के साथ हैवानियत, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

प्रेमिका का अश्लील फोटो वायरल

दरअसल पूरा मामला चतरा का है. जहां हंटरगंज के रहने वाले एक लड़के रोहित कुमार सिंह को पड़ोस की लड़की से ही प्यार हो गया था. लेकिन एक साल पहले लड़की की शादी पलामू के पाटन इलाके में रहने वाले एक शख्स से हो गई. साल भर तक सब कुछ ठीक रहा है. लेकिन कुछ दिन पहले शादी से नाराज रोहित ने उसके फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

थाने में शिकायत के बाद कार्रवाई

सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पीड़िता के आवदेन पर पाटन के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित सिंह को रांची में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है. दरअल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि आरोपी रांची में कहीं छुपा हुआ है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई. गिरफ्त में आए रोहित सिंह को पुलिस ने जेल भेज दिया है.

कड़ी सजा का प्रावधान

बता दें कि सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो अपलोड करना एक दंडनीय अपराध माना गया है. जिसमें आईटी अधिनियम, 2000 और IPC 1860 के तहत 3 से 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति के बारे में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के मामले में आईटी अधिनियम की धारा 67 बी के तहत और भी गंभीर सजा मिल सकती है. इसके अलावे बिना सहमति के कोई भी सामग्री अपलोड करना भी आईटी की धारा 66ई, 67, 67 ए और आईपीसी की धारा 354 सी के तहत दंडनीय अपराध है. ये नियम बिना सहमति के फोटो लेने पर भी लागू होता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.