पलामूः झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरा को देखते हुए राज्य सरकार ने 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया है. इस लॉकडाउन के दौरान कपड़ा, इलेक्ट्रिक और अन्य दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. जिला में कुछ व्यापारी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर दुकान संचालित कर रहे थे, जिनपर शनिवार को सदर एसडीएम ने कार्रवाई की है. इसके साथ ही दुकानों को सील भी कर दिया गया है.
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सदर एसडीएम राजेश कुमार शाह ने शनिवार को प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर पहुंचे और दुकानों को औचक निरीक्षण किया. इस दौरान एसडीओ ने देखा कि दुकान का शटर गिरा कर चोरी-छिपे दुकानदार सामान बेच रहे हैं.
आधा दर्जन दुकानों को किया गया सील
सदर एसडीएम राजेश कुमार शाह ने बताया कि कोविड-19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाली कई दुकानों पर कार्रवाई की गई, इन दुकानों को सील भी कर दिया गया है. इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला गया.