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विज्ञापन के नाम पर पत्रकार को पैसा मांगना पड़ा महंगा, FIR दर्ज - विज्ञापन के लिए पैसे की मांग के लिए पत्रकार के खिलाफ एफआईआर

पाकुड़ में एक पत्रकार को विज्ञापन के नाम पर पैसा मांगना महंगा पड़ गया. इस मामले में पत्रकार के खिलाफ कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार दास ने थाने में एफआइआर दर्ज कराया है.

FIR against journalist for demand money for advertisement in pakur
नगर थाना
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Published : Sep 22, 2020, 7:58 PM IST

पाकुड़: जिला मुख्यालय के एक पत्रकार को विज्ञापन के नाम पर पैसा मांगना महंगा पड़ गया. इस मामले में पत्रकार के खिलाफ कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार दास ने नगर थाने में एफआइआर दर्ज कराया है.

कार्यपालक दंडाधिकारी ने नगर थाने को दिये अपने लिखित शिकायत में उल्लेख किया है कि जिला मुख्यालय के धनुषपूजा निवासी मनोज कुमार चौबे हिरणपुर प्रखंड के बरमसिया गांव में बन रहे लैंपस के गोदाम निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ रंगदारी के तौर पर 35 हजार रुपये की मांग की गयी. शिकायत के मुताबिक सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने और रंगदारी मांगने को लेकर लैंपस के अध्यक्ष और सचिव ने मामले की लिखित शिकायत डीसी को दिया था. डीसी के निर्देश पर मामले की जांच करायी गयी और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी को एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश दिया. कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार दास की लिखित शिकायत पर नगर थाने में कांड संख्या 134/20 व भारतीय दंड विधान की धारा 385 और 353 के तहत मनोज कुमार चौबे को नामजद अभियुक्त बनाया है.

ये भी पढ़ें-गोकुल मित्रों के मानदेय को लेकर विधायक रणधीर सिंह का प्रदर्शन, कहा- सरकार करे इनका जल्द भुगतान

जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में मनोज कुमार चौबे विज्ञापन के नाम पर 35 हजार रुपये की मांग करते देखे गए थे. जिसकी चर्चा पूरे जिले में थी और इसी मामले में हिरणपुर प्रखंड के बरमसिया के अध्यक्ष और सचिव ने लिखित शिकायत डीसी किया था और मोबाइल पर किये गये बातचीत का ऑडियो और वीडियो दिया था. जिसकी जांच करायी गयी और उसके बाद एफआइआर दर्ज कराई गई है.

पाकुड़: जिला मुख्यालय के एक पत्रकार को विज्ञापन के नाम पर पैसा मांगना महंगा पड़ गया. इस मामले में पत्रकार के खिलाफ कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार दास ने नगर थाने में एफआइआर दर्ज कराया है.

कार्यपालक दंडाधिकारी ने नगर थाने को दिये अपने लिखित शिकायत में उल्लेख किया है कि जिला मुख्यालय के धनुषपूजा निवासी मनोज कुमार चौबे हिरणपुर प्रखंड के बरमसिया गांव में बन रहे लैंपस के गोदाम निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ रंगदारी के तौर पर 35 हजार रुपये की मांग की गयी. शिकायत के मुताबिक सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने और रंगदारी मांगने को लेकर लैंपस के अध्यक्ष और सचिव ने मामले की लिखित शिकायत डीसी को दिया था. डीसी के निर्देश पर मामले की जांच करायी गयी और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी को एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश दिया. कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार दास की लिखित शिकायत पर नगर थाने में कांड संख्या 134/20 व भारतीय दंड विधान की धारा 385 और 353 के तहत मनोज कुमार चौबे को नामजद अभियुक्त बनाया है.

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जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में मनोज कुमार चौबे विज्ञापन के नाम पर 35 हजार रुपये की मांग करते देखे गए थे. जिसकी चर्चा पूरे जिले में थी और इसी मामले में हिरणपुर प्रखंड के बरमसिया के अध्यक्ष और सचिव ने लिखित शिकायत डीसी किया था और मोबाइल पर किये गये बातचीत का ऑडियो और वीडियो दिया था. जिसकी जांच करायी गयी और उसके बाद एफआइआर दर्ज कराई गई है.

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