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पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाले पत्थर कारोबारियों पर कार्रवाई, SDM कोर्ट में वाद दायर

पाकुड़ में पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन करते हुए हिरणपुर और लिट्टीपाड़ा प्रखंड में क्रशर मशीनों का संचालन किया जा रहा था. इस मामले में अनुमंडल दंडाधिकारी ने संबंधित क्रशर मशीनों के संचालकों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 133 के तहत वाद दायर किया है.

action on stone traders violating environmental rules in pakur
क्रशर मशीनों का संचालन
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Published : Dec 31, 2020, 9:51 AM IST

पाकुड़: जिले में पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन कर हिरणपुर और लिट्टीपाड़ा प्रखंड में क्रशर मशीनों का संचालन किया जा रहा था. इस मामले में हिरणपुर और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बीच पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ दंड संहिता की धारा 133 के तहत अनुमंडल दंडाधिकारी प्रभात कुमार की अदालत में वाद दायर किया गया है.

क्रशर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई
अनुमंडल दंडाधिकारी प्रभात कुमार ने संबंधित क्रशर मशीनों के संचालकों को कार्यस्थल पर काम करने की मनाही का आदेश देते हुए कारण भी पूछा है. जिन क्रशर संचालकों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्रवाई की गई है, उनमें होबू शेख, लूतफुल हक, श्री गुरु स्टोन वर्क्स, ख्वाजा बाबा स्टोन वर्क्स, वेस्ट स्टोन प्रोडक्शन, मोतिउर रहमान, नारायण स्टोन वर्क्स, अनुप सिन्हा विश्वास, सनाउल हक, अख्तर हुसैन प्रमुख कारोबारी शामिल है. इन पत्थर कारोबारियों की ओर से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर क्रशर मशीनों का संचालन किया जा रहा था.

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पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन
एसडीएम प्रभात कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 20 क्रशरों का संचालन पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर और पट्टा में निर्धारित शर्तों का अवहेलना करते पाया गया. सभी उक्त कारोबारी की ओर से पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन नहीं करने और पट्टा में निहित शर्तों की अवहेलना के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी. अनुमंडल दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर किए जाने के बाद क्रशर मालिकों में हड़कंप मच गया है.

पाकुड़: जिले में पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन कर हिरणपुर और लिट्टीपाड़ा प्रखंड में क्रशर मशीनों का संचालन किया जा रहा था. इस मामले में हिरणपुर और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बीच पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ दंड संहिता की धारा 133 के तहत अनुमंडल दंडाधिकारी प्रभात कुमार की अदालत में वाद दायर किया गया है.

क्रशर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई
अनुमंडल दंडाधिकारी प्रभात कुमार ने संबंधित क्रशर मशीनों के संचालकों को कार्यस्थल पर काम करने की मनाही का आदेश देते हुए कारण भी पूछा है. जिन क्रशर संचालकों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्रवाई की गई है, उनमें होबू शेख, लूतफुल हक, श्री गुरु स्टोन वर्क्स, ख्वाजा बाबा स्टोन वर्क्स, वेस्ट स्टोन प्रोडक्शन, मोतिउर रहमान, नारायण स्टोन वर्क्स, अनुप सिन्हा विश्वास, सनाउल हक, अख्तर हुसैन प्रमुख कारोबारी शामिल है. इन पत्थर कारोबारियों की ओर से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर क्रशर मशीनों का संचालन किया जा रहा था.

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पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन
एसडीएम प्रभात कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 20 क्रशरों का संचालन पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर और पट्टा में निर्धारित शर्तों का अवहेलना करते पाया गया. सभी उक्त कारोबारी की ओर से पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन नहीं करने और पट्टा में निहित शर्तों की अवहेलना के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी. अनुमंडल दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर किए जाने के बाद क्रशर मालिकों में हड़कंप मच गया है.

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