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दुष्कर्म के आरोपी को सजाः 7 साल की जेल, 25 हजार का जुर्माना - लोहरदगा व्यवहार न्यायालय

लोहरदगा व्यवहार न्यायालय (Lohardaga Civil Court) ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है. इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की जेल और 25 हजार जुर्माना का फैसला दिया है.

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लोहरदगा व्यवहार न्यायालय
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Published : Mar 28, 2022, 5:42 PM IST

लोहरदगा: दुष्कर्म के एक मामले में लोहरदगा व्यवहार न्यायालय (Lohardaga Civil Court) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है. इसमें आरोपी को जुर्माना भी लगाया गया है, आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़ें- रेप के बाद हत्या कर बक्से में रखी थी लाश, मामा-भांजे को सजा


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत में दुष्कर्म के मामले में आरोपित को सात साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने किस्को थाना कांड संख्या 27/16, एसटी संख्या 111/16 में भादवि की धारा 376, 511, 354बी, 506 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत दर्ज प्राथमिकी के मामले में किस्को थाना क्षेत्र के जयप्रकाश उरांव के पुत्र आरोपित करमचंद उरांव को दुष्कर्म के मामले में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

यह मामला त्वरित विचारण में चल रहा था. इस कांड के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक शोभाकांत हरिजन थे. जबकि सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार झा ने दलील पेश की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को मामले में दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने पांच साल पुराने मामले में फैसला दिया है. नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को लेकर दर्ज प्राथमिकी के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.

लोहरदगा: दुष्कर्म के एक मामले में लोहरदगा व्यवहार न्यायालय (Lohardaga Civil Court) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है. इसमें आरोपी को जुर्माना भी लगाया गया है, आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत में दुष्कर्म के मामले में आरोपित को सात साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने किस्को थाना कांड संख्या 27/16, एसटी संख्या 111/16 में भादवि की धारा 376, 511, 354बी, 506 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत दर्ज प्राथमिकी के मामले में किस्को थाना क्षेत्र के जयप्रकाश उरांव के पुत्र आरोपित करमचंद उरांव को दुष्कर्म के मामले में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

यह मामला त्वरित विचारण में चल रहा था. इस कांड के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक शोभाकांत हरिजन थे. जबकि सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार झा ने दलील पेश की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को मामले में दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने पांच साल पुराने मामले में फैसला दिया है. नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को लेकर दर्ज प्राथमिकी के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.

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