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Lohardaga Court Verdict: दहेज हत्या के तीन दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा, लोहरदगा कोर्ट ने सुनाया फैसला

तीन वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में लोहरदगा कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिला है. दरअसल 12 नवंबर 2020 को विवाहिता को जहर देकर मार डाला गया था.

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Life Imprisonment Punishment To Dowry Killers
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Published : Mar 13, 2023, 6:39 PM IST

लोहरदगा: लोहरदगा जिला कोर्ट ने सोमवार को दहेज हत्या के तीन दोषियों को कठोर सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी पाते हुए आरोपियों को यह सजा सुनाई है.

ये भी पढे़ं-हत्या के मामले में आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा, 5 साल के बाद आया फैसला

12 नवबंर 2020 को विवाहिता की हत्या हुई थीः दरअसल, लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के गराडीह गांव में 12 नवंबर 2020 को विवाहिता चांदनी खातून की हत्या कर दी गई थी. मामला दहेज से जुड़ा हुआ था. आरोपितों ने चांदनी खातून को जहर देकर मार डाला था. इस मामले में चांदनी खातून के मायके वालों ने कैरो थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें गुलशाद अंसारीज कलीम अंसारी और रोशन बीवी को आरोपी बनाया गया था.

तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में थेः घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. इसके बाद भादवि की धारा 304 बी और 34 के तहत दोषी पाते हुए आरोपी गुलशाद अंसारी, कलाम अंसारी और रोशन बीवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

तीन वर्ष के बाद पीड़ित परिजनों को मिला इंसाफः मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की हैं. इस मामले में लगभग तीन साल के बाद अदालत का फैसला आया है. तीनों आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. तीनों आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत से सुनाया फैसलाः दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है. व्यवहार न्यायालय लोहरदगा के अधीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है. मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी. इसके बाद आरोपियों को सजा सुनायी गई है. तीनों आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा हुई है.

लोहरदगा: लोहरदगा जिला कोर्ट ने सोमवार को दहेज हत्या के तीन दोषियों को कठोर सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी पाते हुए आरोपियों को यह सजा सुनाई है.

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12 नवबंर 2020 को विवाहिता की हत्या हुई थीः दरअसल, लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के गराडीह गांव में 12 नवंबर 2020 को विवाहिता चांदनी खातून की हत्या कर दी गई थी. मामला दहेज से जुड़ा हुआ था. आरोपितों ने चांदनी खातून को जहर देकर मार डाला था. इस मामले में चांदनी खातून के मायके वालों ने कैरो थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें गुलशाद अंसारीज कलीम अंसारी और रोशन बीवी को आरोपी बनाया गया था.

तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में थेः घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. इसके बाद भादवि की धारा 304 बी और 34 के तहत दोषी पाते हुए आरोपी गुलशाद अंसारी, कलाम अंसारी और रोशन बीवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

तीन वर्ष के बाद पीड़ित परिजनों को मिला इंसाफः मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की हैं. इस मामले में लगभग तीन साल के बाद अदालत का फैसला आया है. तीनों आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. तीनों आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत से सुनाया फैसलाः दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है. व्यवहार न्यायालय लोहरदगा के अधीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है. मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी. इसके बाद आरोपियों को सजा सुनायी गई है. तीनों आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा हुई है.

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