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लोहरदगाः बहुचर्चित चिपो अग्निकांड में 22 लोग दोषी करार, 8 अगस्त को कोर्ट मुकर्रर करेगी सजा

बहुचर्चित चिपो अग्निकांड में कोर्ट ने 22 आरोपियों को दोषी करार दिया है. आगामी 8 अगस्त को कोर्ट दोषियों की सजा मुकर्रर करेगी.

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Published : Aug 2, 2019, 7:32 PM IST

बहुचर्चित चीपो अग्निकांड में 22 आरोपी दोषी करार

लोहरदगा: अंधविश्वास के चक्कर में 3 लोगों को जलाकर मार डालने के मामले में अदालत ने 22 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. दोषियों को 8 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी. लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के चिपो ठेकाटोली में 17 अप्रैल 2016 को एक ही परिवार के 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया था.

वीडियो में देखें पूरी खबर

गोवर्धन उरांव पर ग्रामीणों का आरोप था कि वो ओझागुनी करता था. इसके बाद घटना में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया. आग इतनी तेज थी कि अग्निशमन विभाग के कर्मियों को आग पर काबू पाने में 24 घंटे लग गए थे.

घटना में एक ही परिवार के गोवर्धन उरांव, मादो भगताईन और सुखमनिया भगताईन की मौत हो गई. कैरो थाना पुलिस ने कांड संख्या 9/16 के तहत मामला दर्ज किया. अदालत ने लगभग 3 साल तक ट्रायल के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 22 लोगों को मामले में दोषी पाया है.

लोहरदगा: अंधविश्वास के चक्कर में 3 लोगों को जलाकर मार डालने के मामले में अदालत ने 22 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. दोषियों को 8 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी. लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के चिपो ठेकाटोली में 17 अप्रैल 2016 को एक ही परिवार के 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया था.

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गोवर्धन उरांव पर ग्रामीणों का आरोप था कि वो ओझागुनी करता था. इसके बाद घटना में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया. आग इतनी तेज थी कि अग्निशमन विभाग के कर्मियों को आग पर काबू पाने में 24 घंटे लग गए थे.

घटना में एक ही परिवार के गोवर्धन उरांव, मादो भगताईन और सुखमनिया भगताईन की मौत हो गई. कैरो थाना पुलिस ने कांड संख्या 9/16 के तहत मामला दर्ज किया. अदालत ने लगभग 3 साल तक ट्रायल के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 22 लोगों को मामले में दोषी पाया है.

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स्टोरी- बहुचर्चित चीपो अग्निकांड में 22 दोषी करार
बाइट- मनोज कुमार झा, एपीपी
एंकर- अंधविश्वास के चक्कर में 3 लोगों को जलाकर मार डालने के मामले में अदालत ने 22 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इन्हें आगामी आठ अगस्त को सजा सुनाई जाएगी. लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के चिपो ठेकाटोली में 17 अप्रैल 2106 को एक ही परिवार के तीन लोगों को जिंदा जला दिया गया था. अंधविश्वास व अफवाह के कारण तीनो को घर मे बंदकर आग लगा दिया गया था. जिससे तीनों की मौत हो गई थी. इस मामले में अदालत ने 22 लोगों को दोषी करार दिया है. आगामी 8 अगस्त को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी.

इंट्रो- यह मामला बहुचर्चित था. मृतक गोवर्धन उरांव पर ग्रामीणों का आरोप था कि वो ओझागुनी करता था. जिसके बाद घटना में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया था. आग इतनी तेज थी कि अग्निशमन विभाग के कर्मियों को आग पर काबू पाने में 24 घंटे लग गए थे. घटना में एक ही परिवार गोवर्धन उरांव, मादो भगताईन व सुखमनिया भगताईन की मौत हो गई थी. कैरो थाना पुलिस ने कांड संख्या 9/16 के तहत मामला दर्ज किया था. अदालत ने लगभग 3 साल तक ट्रायल के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत 22 लोगों को मामले में दोषी पाया है.Body:यह मामला बहुचर्चित था. मृतक गोवर्धन उरांव पर ग्रामीणों का आरोप था कि वो ओझागुनी करता था. जिसके बाद घटना में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया था. आग इतनी तेज थी कि अग्निशमन विभाग के कर्मियों को आग पर काबू पाने में 24 घंटे लग गए थे. घटना में एक ही परिवार गोवर्धन उरांव, मादो भगताईन व सुखमनिया भगताईन की मौत हो गई थी. कैरो थाना पुलिस ने कांड संख्या 9/16 के तहत मामला दर्ज किया था. अदालत ने लगभग 3 साल तक ट्रायल के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत 22 लोगों को मामले में दोषी पाया है.Conclusion:बहुचर्चित चीपो अग्निकांड में अदालत ने 22 दोषियों को दोषी करार दिया है. 8 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा.
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