लातेहारः आने वाली रामनवमी और सरहुल पूरी तरह शांति और सौहार्द पूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए लातेहार जिला प्रशासन ने जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक की. जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा त्योहारों को लेकर जो भी गाइडलाइन बनाए गए हैं, उसका पालन किया जाएगा.
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दरअसल सरकार ने सरहुल और रामनवमी को लेकर जो गाइडलाइन बनाए हैं. उसके अनुसार रामनवमी और सरहुल का जुलूस शाम 6:00 बजे तक ही निकाला जा सकता है. किसी एक अखाड़े के जुलूस में 100 लोग से अधिक लोगों की उपस्थिति प्रतिबंधित है. वहीं जहां पर विभिन्न अखाड़ा का मिलन होता है वहां अधिकतर 1000 लोग ही जमा हो सकते हैं. गाइड लाइन के अनुसार किसी भी जुलूस में डीजे और भड़काऊ गानों पर प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार के द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन को आमजन तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त अबु इमरान के अध्यक्षता में शनिवार को शांति समिति की बैठक की गई.
लातेहार में शाम 6 बजे तक ही निकलेंगे रामनवमी और सरहुल के जुलूस, अलर्ट मोड में जिला प्रशासन
लातेहार में शांति समिति की बैठक हुई. जिसमें तय किया गया सभी पर्व को शांतिपूर्वक और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा. त्यौहार के दौरान अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
लातेहारः आने वाली रामनवमी और सरहुल पूरी तरह शांति और सौहार्द पूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए लातेहार जिला प्रशासन ने जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक की. जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा त्योहारों को लेकर जो भी गाइडलाइन बनाए गए हैं, उसका पालन किया जाएगा.
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दरअसल सरकार ने सरहुल और रामनवमी को लेकर जो गाइडलाइन बनाए हैं. उसके अनुसार रामनवमी और सरहुल का जुलूस शाम 6:00 बजे तक ही निकाला जा सकता है. किसी एक अखाड़े के जुलूस में 100 लोग से अधिक लोगों की उपस्थिति प्रतिबंधित है. वहीं जहां पर विभिन्न अखाड़ा का मिलन होता है वहां अधिकतर 1000 लोग ही जमा हो सकते हैं. गाइड लाइन के अनुसार किसी भी जुलूस में डीजे और भड़काऊ गानों पर प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार के द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन को आमजन तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त अबु इमरान के अध्यक्षता में शनिवार को शांति समिति की बैठक की गई.