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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा, 2018 का है मामला - पोक्सो एक्ट के तहत सजा

कोडरमा सिविर कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है. पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गयी, जिसमें आरोपी के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है. ये मामला 2018 के जयनगर थाना क्षेत्र का है. आरोपी को सजा चार साल की सजा कोडरमा न्ययालय ने 4 वर्ष की सुनाई सजा , पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय ने सुनाई सजा

Koderma court sentenced accused of molesting minor girl
कोडरमा कोर्ट
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Published : Jun 24, 2022, 9:25 PM IST

कोडरमा: नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले की सुनवाई हुई. जिसमें कोडरमा व्यवहार न्यायालय (Koderma Civil Court) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एवं स्पेशल पोक्सो न्यायालय गुलाम हैदर की अदालत ने आरोपी प्रदीप राणा (जयनगर निवासी) को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 4 साल सश्रम कारावास की सजा (sentenced accused of molesting minor girl) सुनाई है. साथ ही 10,000 रुपया जुर्माना भी लगाया हैं. जुर्माने की राशि नहीं दिए जाने पर 6 माह अतिरिक्त सजा आरोपी को भुगतनी होगी. ये मामला 2018 का है और घटना जयनगर थाना क्षेत्र की है.

इसे भी पढ़ें- लोहरदगा में गैंगरेप के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 2021 में नाबालिग के साथ हुआ था दुष्कर्म

इसके साथ ही न्यायालय ने भादवि 354 के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास व 3000 रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त साधारण सजा आरोपी को भुगतनी होगी. साथ ही 506 भादवि में दोषी पाते हुए आरोपी को 2 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रुपये का जुर्माना लगाया हैं. जुर्माना नहीं देने पर 2 महीना साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी, सभी सजाएं साथ-साथ (court sentenced accused to four years) चलेंगी.

इस मामले की सुनवाई के दौरान 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवारूल हक ने अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें पेश की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.

कोडरमा: नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले की सुनवाई हुई. जिसमें कोडरमा व्यवहार न्यायालय (Koderma Civil Court) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एवं स्पेशल पोक्सो न्यायालय गुलाम हैदर की अदालत ने आरोपी प्रदीप राणा (जयनगर निवासी) को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 4 साल सश्रम कारावास की सजा (sentenced accused of molesting minor girl) सुनाई है. साथ ही 10,000 रुपया जुर्माना भी लगाया हैं. जुर्माने की राशि नहीं दिए जाने पर 6 माह अतिरिक्त सजा आरोपी को भुगतनी होगी. ये मामला 2018 का है और घटना जयनगर थाना क्षेत्र की है.

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इसके साथ ही न्यायालय ने भादवि 354 के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास व 3000 रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त साधारण सजा आरोपी को भुगतनी होगी. साथ ही 506 भादवि में दोषी पाते हुए आरोपी को 2 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रुपये का जुर्माना लगाया हैं. जुर्माना नहीं देने पर 2 महीना साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी, सभी सजाएं साथ-साथ (court sentenced accused to four years) चलेंगी.

इस मामले की सुनवाई के दौरान 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवारूल हक ने अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें पेश की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.

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