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अवैध संचालित निजी क्लीनिक सील, झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेज

कोडरमा में अवैध रुप से संचालित निजी क्लीनिक और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक निजी क्लीनिक को सील कर दिया गया है. सील किए गए क्लीनिक में गर्भपात समेत कई अवैध कार्य किए जाते थे.

illegal private clinic Sealed in Koderma
कोडरमा में निजी क्लीनिक सील
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Published : Jul 11, 2020, 7:46 PM IST

कोडरमा: जिले में अवैध रुप से संचालित निजी क्लीनिक और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देश पर चंदवारा प्रखंड के पिपराडीह में अवैध रूप से संचालित एक निजी क्लीनिक को सील कर दिया गया है. यह निजी क्लीनिक घर में ही चलाया जा रहा था और यहां गड़बड़ी की सूचना पूर्व से ही मिल रही थी.

देखें पूरी खबर

बहरहाल, जब क्लीनिक में सिविल सर्जन पार्वती नाग की अगुवाई में छापेमारी की गई तो अनियमितता पाई गई. अवैध रूप से संचालित क्लीनिक के दवाखाना में भी दवाइयों का भारी मात्रा में स्टॉक मिला, जबकि आसपास के झाड़ियों में भारी मात्रा में इस्तेमाल की गई और बगैर इस्तेमाल की दवाइयां फेंकी मिली. दरअसल अवैध रूप से संचालित क्लीनिक में महिलाओं के गर्भपात का कार्य जोरों पर किया जाता था.

ये भी पढ़ें- झारखंड में मानसून सक्रिय, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के साथ बज्रपात की संभावना

उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत भी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक पैथोलॉजी सेंटर और निजी क्लीनिकों के साथ-साथ झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

कोडरमा: जिले में अवैध रुप से संचालित निजी क्लीनिक और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देश पर चंदवारा प्रखंड के पिपराडीह में अवैध रूप से संचालित एक निजी क्लीनिक को सील कर दिया गया है. यह निजी क्लीनिक घर में ही चलाया जा रहा था और यहां गड़बड़ी की सूचना पूर्व से ही मिल रही थी.

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बहरहाल, जब क्लीनिक में सिविल सर्जन पार्वती नाग की अगुवाई में छापेमारी की गई तो अनियमितता पाई गई. अवैध रूप से संचालित क्लीनिक के दवाखाना में भी दवाइयों का भारी मात्रा में स्टॉक मिला, जबकि आसपास के झाड़ियों में भारी मात्रा में इस्तेमाल की गई और बगैर इस्तेमाल की दवाइयां फेंकी मिली. दरअसल अवैध रूप से संचालित क्लीनिक में महिलाओं के गर्भपात का कार्य जोरों पर किया जाता था.

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उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत भी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक पैथोलॉजी सेंटर और निजी क्लीनिकों के साथ-साथ झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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