कोडरमा: झुमरी तिलैया में गौशाला समिति की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गौशाला समिति ने रेलवे स्टेशन के पास गौशाला समिति की 54 डिसमिल जमीन पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण का निर्णय लिया. उक्त स्थल पर बने मार्केट कांप्लेक्स से प्राप्त भाड़े की रकम से गौशाला में पल रहे करीब 250 गौवंशों की उचित देखभाल हो सके, लेकिन स्टेशन के पास पुराने भवन में सालों से रह रहे किरायेदारों ने गोशाला की भवन को खाली करने से मना कर दिया था. जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से पुलिस बल की उपस्थिति में गौशाला के उक्त पुराने भवन को किरायेदारों के कब्जे से खाली कराया गया था.
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इस मामले को लेकर किरायेदार न्यायालय की शरण में चले गए थे. इस पूरे मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने कोडरमा अनुमंडल पदाधिकारी सह गौशाला समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार को गौशाला समिति की ओर से प्रस्तावित मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के लिए कोडरमा स्टेशन के पास स्थित भूमि की मापी करवा कर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया था.
मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुवीर रंजन को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करते हुए 11 मार्च को उस भूमि की मापी का निर्देश दिया था. जिसे लेकर गुरुवार को दंडाधिकारी सुवीर रंजन, कोडरमा अंचल सीआई धीरेंद्र कुमार, कर्मचारी नीतीश कुमार और अंचल के अन्य कर्मी के साथ मौके पर पहुंचे और भूमि की मापी कराई. जिला प्रशासन गौशाला की जमीन की सही रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपेगी. जिसके बाद हो गौशाला की प्रस्तावित मार्केट कॉम्प्लेक्स के निर्माण का रास्ता साफ हो सकेगा.