कोडरमा: जिला में खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इसे लेकर कोडरमा के बिरसा सांस्कृतिक सभागार में एक शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें छोटे-छोटे कारोबारी फुटकर विक्रेता लाइसेंस निर्गत कराने के लिए निबंधन कराने पहुंचे.
खाद्य सुरक्षा के प्रावधान के अनुसार 12 लाख रुपए से ऊपर का कारोबार करने वाले खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं छोटे-छोटे कारोबारियों को भी लाइसेंस निर्गत करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. व्यवसायियों को जागरूक करने के लिए जागरुकता रथ को भी जिला मुख्यालय से रवाना किया गया है. जो ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो भी अपने व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करा सके.
एसडीओ मनीष कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर सरकार गंभीर है. बड़े कारोबारियों के साथ-साथ ठेले वाले, खोमचे वाले, मीट, मछली की दुकान चलाने वाले दुकानदारों को भी लाइसेंस लेना जरूरी है. उन्होंने बताया कि सभी तरह के खाद्य कारोबारियों को निबंधन कराने की प्रक्रिया की जा रही है ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जा सके.