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कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए DC ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई - कोडरमा में कोरोना को लेकर डीसी ने दिए आदेश

कोडरमा में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीसी ने आदेश जारी किया गया. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी.

dc orders for covid-19 guidelines in koderma
डीसी
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Published : Apr 9, 2021, 8:04 AM IST

कोडरमा: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार-सह-उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी रमेश घोलप की ओर से आदेश जारी किया गया. उपायुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है. उपायुक्त ने जारी आदेश को जिले में लागू करने की जिम्मेवारी सभी वरीय इंसिडेंट कमांडर और इंसिडेंट कमांडर, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी बीडीओ और सभी अंचलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों दी है.

ये भी पढ़ें- झारखंड में वैक्सीन की किल्लत खत्म, कोवैक्सीन की पहुंची खेप, पढ़ें रिपोर्ट


कोविड-19 संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जारी आदेश

  • सभी इनडोर और आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह और अंतिम संस्कार को छोड़कर) सभी पर प्रतिबंध रहेगा. शादी विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 200 और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी.
  • सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक और त्योहार के जुलूस को निकाले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
  • किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध है.
  • सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. शिक्षण कार्य ऑनलाइन/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा.
  • वर्ग 10वीं और 12वीं के वैसे छात्र-छात्राएं जो साल 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें ऑफलाइन क्लास की अनुमति होगी. लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगा अभिभावक कि यदि सहमति हो तो कोरोना प्रोटोकॉल के सभी एतिहात के तहत ऑफलाइन क्लास की जा सकती है.
  • सभी तरह के मेला प्रदर्शनी पर प्रतिबंध है.
  • सभी जिमखाना, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
  • सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगी. खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए स्टेडियम में आने की अनुमति होगी.
  • सभी पार्क बंद रहेंगे. सभी होटल/रेस्टॉरेंट में बैठने की क्षमता के 50% लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी.
  • किसी भी धार्मिक कार्य के लिए स्थल की क्षमता के 50% लोगों के साथ करने की अनुमति होगी. कोविड-19 प्रोटोकॉल के एहतिहात जैसे फेस मास्क, सेनेटाइजेशन, 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.
  • बैंक्वेट हॉल में शादी विवाह अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा.
  • शादी विवाह और अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिंग किए जाने पर बैंकट हॉल को सील करते हुए संबंधित संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
  • सभी व्यापार स्थल, दुकान, रेस्टोरेंट्स, क्लब रात के 8:00 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा. खाने के टेक होम या डिलीवरी पर रोक नहीं होगी.
  • किसी भी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, व्यापार प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, कार्यक्रम स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे दुकाने आदि पर बिना मास्क के प्रवेश करना आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • वैसी सभी गतिविधियां, जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन के बाहर उनके लिए अनुमति होगी.

दुकान संचालन के लिए निर्देश

  • दुकान के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखना अनिवार्य
  • दुकान में एक बार में सिर्फ उतनी ही संख्या में ग्राहक को प्रवेश करने की अनुमति संबंधित दुकान के संचालक की ओर से दी जाएगी. जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके.
  • दुकान में काम करने वाले सभी कर्मियों और आने वाले ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • दुकान में काम करने वाले कर्मियों की ओर से हेंस ग्लबस का प्रयोग किया जा सकता है.
  • दुकान के वैसे सभी स्थल जो ग्राहकों की ओर से संपर्क में आ रहें हैं, जैसे दरवाजा का हैंडल, टेबल का सतह आदि का सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा.
  • दुकान को खोलने के समय और बंद करने के पहले सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा.
  • दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों का विवरणी जैसे नाम, पता और मोबाइल नंबर का संधारण सभी दुकान मालिकों को करना अनिवार्य होगा.
  • वैसे कर्मी जिन्हें बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई हो रहीं हो, उन्हें दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाय. उनसे कार्य नहीं लिया जाय. इसके साथ ही ऐसे कर्मी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजकर स्वास्थ्य जांच करवाया जाय.


हाट बाजार को खुले मैदान में शिफ्ट करना सुनिश्चित करें
उपायुक्त रमेश घोलप ने निर्देश देते हुए कहा कि शहर के अंदर बाजार, दुकान या हाट बाजारों को खुले मैदान या क्षेत्र में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बाजार में सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सख्ती से हो. सभी सब्जी विक्रेता मास्क पहने रहे, सुनिश्चित करेंगे.



वार्डों को समय-समय पर लगातार सेनेटाइज करें
उपायुक्त रमेश घोलप ने नगर प्रशासक नगर परिषद झुमरी तिलैया और नगर पंचायत डोमचांच को निर्देश दिया है कि सभी वार्डों को समय-समय पर लगातार सेनेटाइज कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही साफ-सफाई और फॉगिंग पर विशेष ध्यान देने की बात उपायुक्त ने कही. साथ ही वैसे स्थान जहां संक्रमित मिले हैं या पाये जा रहे हैं, उक्त स्थानों में लगातार सेनेटाइज करें.


उल्लघंन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
उपायुक्त ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी के द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

कोडरमा: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार-सह-उपायुक्त-सह- जिला दंडाधिकारी रमेश घोलप की ओर से आदेश जारी किया गया. उपायुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है. उपायुक्त ने जारी आदेश को जिले में लागू करने की जिम्मेवारी सभी वरीय इंसिडेंट कमांडर और इंसिडेंट कमांडर, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी बीडीओ और सभी अंचलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों दी है.

ये भी पढ़ें- झारखंड में वैक्सीन की किल्लत खत्म, कोवैक्सीन की पहुंची खेप, पढ़ें रिपोर्ट


कोविड-19 संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जारी आदेश

  • सभी इनडोर और आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह और अंतिम संस्कार को छोड़कर) सभी पर प्रतिबंध रहेगा. शादी विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 200 और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी.
  • सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक और त्योहार के जुलूस को निकाले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
  • किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध है.
  • सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. शिक्षण कार्य ऑनलाइन/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा.
  • वर्ग 10वीं और 12वीं के वैसे छात्र-छात्राएं जो साल 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें ऑफलाइन क्लास की अनुमति होगी. लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगा अभिभावक कि यदि सहमति हो तो कोरोना प्रोटोकॉल के सभी एतिहात के तहत ऑफलाइन क्लास की जा सकती है.
  • सभी तरह के मेला प्रदर्शनी पर प्रतिबंध है.
  • सभी जिमखाना, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
  • सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगी. खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए स्टेडियम में आने की अनुमति होगी.
  • सभी पार्क बंद रहेंगे. सभी होटल/रेस्टॉरेंट में बैठने की क्षमता के 50% लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी.
  • किसी भी धार्मिक कार्य के लिए स्थल की क्षमता के 50% लोगों के साथ करने की अनुमति होगी. कोविड-19 प्रोटोकॉल के एहतिहात जैसे फेस मास्क, सेनेटाइजेशन, 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.
  • बैंक्वेट हॉल में शादी विवाह अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा.
  • शादी विवाह और अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिंग किए जाने पर बैंकट हॉल को सील करते हुए संबंधित संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
  • सभी व्यापार स्थल, दुकान, रेस्टोरेंट्स, क्लब रात के 8:00 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा. खाने के टेक होम या डिलीवरी पर रोक नहीं होगी.
  • किसी भी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, व्यापार प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, कार्यक्रम स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे दुकाने आदि पर बिना मास्क के प्रवेश करना आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • वैसी सभी गतिविधियां, जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन के बाहर उनके लिए अनुमति होगी.

दुकान संचालन के लिए निर्देश

  • दुकान के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखना अनिवार्य
  • दुकान में एक बार में सिर्फ उतनी ही संख्या में ग्राहक को प्रवेश करने की अनुमति संबंधित दुकान के संचालक की ओर से दी जाएगी. जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके.
  • दुकान में काम करने वाले सभी कर्मियों और आने वाले ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • दुकान में काम करने वाले कर्मियों की ओर से हेंस ग्लबस का प्रयोग किया जा सकता है.
  • दुकान के वैसे सभी स्थल जो ग्राहकों की ओर से संपर्क में आ रहें हैं, जैसे दरवाजा का हैंडल, टेबल का सतह आदि का सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा.
  • दुकान को खोलने के समय और बंद करने के पहले सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा.
  • दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों का विवरणी जैसे नाम, पता और मोबाइल नंबर का संधारण सभी दुकान मालिकों को करना अनिवार्य होगा.
  • वैसे कर्मी जिन्हें बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई हो रहीं हो, उन्हें दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाय. उनसे कार्य नहीं लिया जाय. इसके साथ ही ऐसे कर्मी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजकर स्वास्थ्य जांच करवाया जाय.


हाट बाजार को खुले मैदान में शिफ्ट करना सुनिश्चित करें
उपायुक्त रमेश घोलप ने निर्देश देते हुए कहा कि शहर के अंदर बाजार, दुकान या हाट बाजारों को खुले मैदान या क्षेत्र में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बाजार में सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सख्ती से हो. सभी सब्जी विक्रेता मास्क पहने रहे, सुनिश्चित करेंगे.



वार्डों को समय-समय पर लगातार सेनेटाइज करें
उपायुक्त रमेश घोलप ने नगर प्रशासक नगर परिषद झुमरी तिलैया और नगर पंचायत डोमचांच को निर्देश दिया है कि सभी वार्डों को समय-समय पर लगातार सेनेटाइज कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही साफ-सफाई और फॉगिंग पर विशेष ध्यान देने की बात उपायुक्त ने कही. साथ ही वैसे स्थान जहां संक्रमित मिले हैं या पाये जा रहे हैं, उक्त स्थानों में लगातार सेनेटाइज करें.


उल्लघंन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
उपायुक्त ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी के द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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