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ऑनर किलिंग करने पर मृतका के मां-बाप समेत चार को फांसी की सजा

court sentenced to death
4 अभियुक्तों को फांसी की सजा
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Published : Mar 25, 2021, 6:17 PM IST

Updated : Mar 25, 2021, 8:04 PM IST

18:11 March 25

4 अभियुक्तों को फांसी की सजा

लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा का बयान

कोडरमा: चंदवारा के मदनगुंडी में ऑनर किलिंग के एक मामले में कोडरमा कोर्ट ने 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. माता-पिता और चाचा-चाची ने अपनी लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

ये भी पढ़ें: झारखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मामले में 9 अप्रैल को अगली सुनवाई, दायर याचिका पर कोर्ट ने लगाई फटकार

15 मार्च को सुनवाई हो गई थी पूरी

ऑनर किलिंग से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी करार दिया है. मामले में कोडरमा जिला जज-प्रथम ने 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. मामला अंतरजातीय प्रेम प्रसंग का था जिसके बाद युवती के माता-पिता और उसके चाचा-चाची ने उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में 15 मार्च को ही सुनवाई पूरी हो गई थी और आरोपियों को दोषी करार दिया गया था. 

क्या था मामला 

मामला अंतरजातीय प्रेम प्रसंग का था जिसके लिए युवती के माता पिता राजी नहीं थे. अपने माता पिता को समझाने में नाकाम सोनी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई. जिस के करीब 15 दिन बाद  सोनी के पिता किशुन साव ने उसे उसके प्रेमी के साथ बुलाया और शादी करवाने का वादा किया. पिता के कहने पर सोनी घर वापस लौटी. जिसके बाद उसके पिता किशन साहू, माता दुलारी देवी, चाचा सीताराम साहू, चाची पार्वती देवी ने 25 अगस्त 2018 की रात सोनी कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद उन्होंने सुबह श्मशान घाट ले जाकर शव जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और जिले के तत्कालीन एसपी शिवानी तिवारी ने चंदवारा पुलिस को घटनास्थल पर भेजकर शव को कब्जे में लिया.

18:11 March 25

4 अभियुक्तों को फांसी की सजा

लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा का बयान

कोडरमा: चंदवारा के मदनगुंडी में ऑनर किलिंग के एक मामले में कोडरमा कोर्ट ने 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है. माता-पिता और चाचा-चाची ने अपनी लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

ये भी पढ़ें: झारखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मामले में 9 अप्रैल को अगली सुनवाई, दायर याचिका पर कोर्ट ने लगाई फटकार

15 मार्च को सुनवाई हो गई थी पूरी

ऑनर किलिंग से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी करार दिया है. मामले में कोडरमा जिला जज-प्रथम ने 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. मामला अंतरजातीय प्रेम प्रसंग का था जिसके बाद युवती के माता-पिता और उसके चाचा-चाची ने उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में 15 मार्च को ही सुनवाई पूरी हो गई थी और आरोपियों को दोषी करार दिया गया था. 

क्या था मामला 

मामला अंतरजातीय प्रेम प्रसंग का था जिसके लिए युवती के माता पिता राजी नहीं थे. अपने माता पिता को समझाने में नाकाम सोनी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई. जिस के करीब 15 दिन बाद  सोनी के पिता किशुन साव ने उसे उसके प्रेमी के साथ बुलाया और शादी करवाने का वादा किया. पिता के कहने पर सोनी घर वापस लौटी. जिसके बाद उसके पिता किशन साहू, माता दुलारी देवी, चाचा सीताराम साहू, चाची पार्वती देवी ने 25 अगस्त 2018 की रात सोनी कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद उन्होंने सुबह श्मशान घाट ले जाकर शव जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और जिले के तत्कालीन एसपी शिवानी तिवारी ने चंदवारा पुलिस को घटनास्थल पर भेजकर शव को कब्जे में लिया.

Last Updated : Mar 25, 2021, 8:04 PM IST
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