ETV Bharat / state

कोडरमा के बहुचर्चित मरकच्चो गोलीकांड मामले में आया फैसला, पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत 21 आरोपी दोषमुक्त - Jharkhand news

कोडरमा के मरकच्चो गोलीकांड में कोर्ट ने पूर्व विधायक राजकुमार यादव और कोडरमा जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव समेत 21 आरोपियों को बरी कर दिया है.

Markachho firing case
Markachho firing case
author img

By

Published : Jul 5, 2023, 3:13 PM IST

Updated : Jul 5, 2023, 3:37 PM IST

देखें वीडियो

कोडरमा: बहुचर्चित मरकच्चो गोलीकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस मामले में पूर्व विधायक राजकुमार यादव और कोडरमा जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव समेत 21 आरोपियों को बरी कर दिया है. हजारीबाग के एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. तकरीबन 20 सालों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 21 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है.

ये भी पढ़ें: बड़कागांव गोलीकांडः पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा

मरकच्चो गोलीकांड झारखंड बनने के बाद 22 जनवरी 2003 को हुआ था. तब भाकपा माले के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता राज्य में बढ़ रहे अपराध और पुलिस की नाकामी के खिलाफ मरकच्चो थाना का घेराव करने पहुंचे. यहां भाकपा माले के जोरदार प्रदर्शन के दौरान स्थिति थोड़ी बिगड़ी जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी. पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई में माले कार्यकर्ता महेश सिंह, अशोक यादव और रतन मोदी की मौत हो गयी, जबकि इस घटना में कई लोग घायल हो गए.

इस मामले में पुलिस ने माले नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, मामले में पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव समेत कई माले कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया था. 20 साल तक चली इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की तरफ से पेश किए गए सबूत देखा और गवाहों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में सभी 21 आरोपियों को मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव ने इसे सच्चाई की जीत बताया है.

देखें वीडियो

कोडरमा: बहुचर्चित मरकच्चो गोलीकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस मामले में पूर्व विधायक राजकुमार यादव और कोडरमा जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव समेत 21 आरोपियों को बरी कर दिया है. हजारीबाग के एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. तकरीबन 20 सालों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 21 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है.

ये भी पढ़ें: बड़कागांव गोलीकांडः पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा

मरकच्चो गोलीकांड झारखंड बनने के बाद 22 जनवरी 2003 को हुआ था. तब भाकपा माले के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता राज्य में बढ़ रहे अपराध और पुलिस की नाकामी के खिलाफ मरकच्चो थाना का घेराव करने पहुंचे. यहां भाकपा माले के जोरदार प्रदर्शन के दौरान स्थिति थोड़ी बिगड़ी जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी. पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई में माले कार्यकर्ता महेश सिंह, अशोक यादव और रतन मोदी की मौत हो गयी, जबकि इस घटना में कई लोग घायल हो गए.

इस मामले में पुलिस ने माले नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, मामले में पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव समेत कई माले कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया था. 20 साल तक चली इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की तरफ से पेश किए गए सबूत देखा और गवाहों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में सभी 21 आरोपियों को मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव ने इसे सच्चाई की जीत बताया है.

Last Updated : Jul 5, 2023, 3:37 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.