खूंटी: जिले में पिछले एक साल में लगभग 100 से अधिक लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई है. खूंटी जिला अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन यहां एक साल में जितनी मौत नक्सली हिंसा में नहीं हुई है, उससे ज्यादा मौत अलग-अलग सड़क हादसे में हुई है.
खूंटी के तुपुदाना-जैतगढ़ एनएच 75 ई पर सड़क हादसा होने का सबसे बड़ा कारण सड़क की कम चौड़ाई का होना है. खूंटी में आईओसीएल के टर्मिनल निर्माण होने से भी इस सड़क पर यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है, हर दिन सैकड़ों तेल टैंकर इधर से गुजरती है.
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नेशनल हाइवे 75 ई की चौड़ाई मात्र 7 मीटर है, जबकि खूंटी में दो ऐसी सड़क है जिनकी चौड़ाई नेशनल हाइवे 75 ई से अधिक है. खूंटी-तमाड़ पथ और खूंटी-सिमडेगा पथ 10 मीटर चौड़ी है, जबकि इन सड़कों पर एनएच 75 ई के मुकाबले 10 प्रतिशत भी यातायात का दबाव नहीं है.
जर्जर अवस्था में सड़क
बता दें कि नेशनल हाइवे 75 ई को साल 2005 में नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया था. साल 2014 में इसकी मरम्मत की गई थी, उसके बाद से अबतक मरम्मत नहीं हुई है, जिसके कारण यह सड़क काफी जर्जर हो गई है. जर्जर सड़क लगातार हादसों को निमंत्रण दे रही है.
जिला प्रशासन चला रहा जागरूकता अभियान
सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार शहरी और ग्रामीण इलाकों में एलईडी वैन के जरिये जागरूकता अभियान चला रहा है. बावजूद हादसों में कमी नहीं आ रही है. जिला प्रशासन ने भी माना कि नेशनल हाइवे असुरक्षित है.
डीटीओ हेमंत सती ने बताया कि पिछले साल जिले में सड़क दुर्घटनाओं में 107 लोगों की जाने गई थी, जिसमें सबसे अधिक हादसा एनएच 75 ई में हुई है. डीटीओ ने कहा कि एनएच का फ्लैंक एरिया भी काफी छोटा है, जिसे बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग पहल कर रही है. उन्होंने कहा कि सड़क पर चल रहे लोग भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे हादसा हो रहा है.
बिना हेलमेट बाइक से कार्यालय पहुंचने वालों पर लगेगा जुर्माना
जिला प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाते हुए आदेश जारी किया है कि जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में बिना हेलमेट का प्रवेश नहीं दिया जायेगा, बिना हेलमेट लगाए बाइक लेकर कार्यालय पहुंचने वाले कर्मचारियों से दोगुनी फाइन वसूलने का प्रावधान किया गया है.
डीटीओ ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में नो हेलमेट नो एंट्री का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, साथ ही डीटीओ ने बताया कि जिला परिवहन विभाग ने नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए दो हेलमेट रशीद जमा कराने का आदेश जारी किया है, बिना दो हेलमेट के रशीद लिए वाहन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा.