खूंटीः एनजीटी की रोक के बावजूद खूंटी जिले के तोरपा और कर्रा इलाके की नदियों से बालू का अवैध खनन जारी है. इसका खुलासा खनन विभाग की छापेमारी में हुआ है. खनन विभाग ने तोरपा और कर्रा इलाके में छापेमारी कर चार दिनों के भीतर लगभग 90 हजार सीएफटी बालू जब्त किया है और छह लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है.
खनन विभाग ने कुछ दिन पूर्व तोरपा प्रखंड क्षेत्र के बालू घाट एरेमेरे से 10 हजार सीएफटी और साईसेरा से 25 हजार सीएफटी बालू जब्त किया था. इस मामले में अवैध बालू भंडारण करने वाले नंदलाल ओहदार, सदानंद ओहदार, भूषण ओहदार, छत्रपाल गोप और तारकेश्वर ओहदार के खिलाफ तोरपा में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि खनन विभाग ने मंगलवार को जरियागढ़ थाना में प्रेमनाथ साहू के खिलाफ अवैध बालू खनन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी है. खनन विभाग ने जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बकसपुर स्थित कारो नदी से 50 हजार सीएफटी बालू भी जब्त किया है.
खनन पदाधिकारी ने दी जानकारीः इस संबंध में खनन पदाधिकारी नदीम सफी ने बताया कि सूचना मिली थी कि जिले के तोरपा और कर्रा प्रखंड क्षेत्र की नदियों से भारी मात्रा में अवैध बालू का खनन किया जा रहा है. नदी किनारे बालू डंप कर तस्करी की योजना है. सूचना पर कार्रवाई करते हुए तोरपा प्रखंड क्षेत्र के तोरपा थाना अंतर्गत एरेमेरे और साईसेरा स्थित नदी किनारे से लगभग 35 हजार सीएफटी बालू जब्त किया गया. जांच के बाद पाया गया कि इस क्षेत्र की नदियों से नंदलाल ओहदार, सदानंद ओहदार, भूषण ओहदार, छत्रपाल गोप और तारकेश्वर ओहदार बालू का अवैध खनन करते हैं. जांच के बाद इन आरोपियों के खिलाफ तोरपा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है. वहीं कर्रा प्रखंड क्षेत्र के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बकसपुर स्तिथ कारो नदी से 50 हजार सीएफटी बालू जब्त किया गया. जांच के बाद प्रेम नाथ साहू के खिलाफ अवैध खनन का मामला दर्ज कराया गया. खनन पदाधिकारी ने कहा कि जल्द ही जब्त बालू को नीलाम किया जाएगा.
बालू का अवैध खनन और भंडारण करने के आरोप में केस दर्जः इस संबंध में खनन पदाधिकारी नदीम सफी ने बताया कि अवैध भंडारणकर्ता प्रेम नाथ साहू बकसपुर इलाके में लगातार बालू का अवैध खनन कर भंडारण करता है और बालू की अवैध तस्करी करता रहा है. साथ ही तोरपा प्रखंड क्षेत्र में नामजद सभी आरोपी भी बालू का अवैध खनन, भंडारण और उसकी तस्करी करता है. इन लोगों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2015 की धारा 4 एवं 21, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 ( यथा संशोधित) के नियम 54 एवं झारखंड खनिज नियमावली 2017 के नियम 7, 9 एवं 13 तथा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी कराई गई है.