खूंटी: युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में खूंटी कोर्ट ने सजा सुनाई है. खूंटी व्यवहार न्यायालय के प्रथम बेंच के न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय के द्वारा अड़की थाना कांड संख्या 39/15 में दोषी एतवा मुंडा को धारा 376/511 भादवि में 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई गई है. साथ ही धारा 354(B) में 5 वर्ष के सश्रम करावास एवं 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए और पीड़िता के दिए गए बयान और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया. आठ सालों से जेल में बंद आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई.
क्या है पूरा मामला: पीड़िता की शिकायत और दिए बयान के अनुसार आरोपी उसके घर में जबरन घुसकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा. घर में कोई नहीं रहने के कारण एतवा मौके का फायदा उठाते हुए उसे जमीन में पटक कर उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा था. पीड़िता की चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोग पहुंच गए. जिससे उसकी इज्जत लुटने से बच गई. पीड़िता के बयान पर अड़की थाना में 14 नवंबर 2015 को 39/15 केस दर्ज किया गया. अनुसंधानकर्ता मजिस्टर साहा ने अनुसंधान करते हुए एतवा को सजा दिलवाई.
गौरतलब है कि खूंटी में ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं. आरोपी का दोष तो सिद्ध हो गया, लेकिन इसके लिए पीड़िता को 8 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा. पीड़िता इस निर्णय से खुश जरूर है लेकिन उसे भी इस बात का मलाल है कि फैसला बहुत देर से आया.