खूंटी: पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में 16 महीने बाद खूंटी व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी अलाउद्दीन अंसारी को 20 साल जेल और 25 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. आर्थिक दंड नहीं चुकाने पर सजा एक साल और बढ़ा दी जाएगी.
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साल 2019 के अक्टूबर में राज मिस्त्री का काम करने वाला अलाउद्दीन ने एक तीन वर्षीय नाबालिग बच्ची को फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में 11/2019 को खूंटी महिला थाना में कांड दर्ज कराया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए खूंटी व्यवहार न्यायालय में राजेश कुमार और सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान दस गवाहों की गवाही पूर्ण होने के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई.