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कोरोना इफेक्टः जामताड़ा में 6 माह तक जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

झारखंड में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. सूबे के अधिकांश जिले इस महामारी की चपेट में हैं. जामताड़ा जिला भी इससे अछूता नहीं है. जिले में इस बीमारी की रोकथाम को लेकर अगले 6 माह तक सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी गई है.

जामताड़ा
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Published : May 4, 2021, 10:00 AM IST

जामताड़ाः जिले में कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन सभी आवश्यक कदम उठा रहा है. इसी क्रम में अगले 6 माह तक सभी प्रकार की हड़ताल, धरना, जुलूस, प्रदर्शन पर रोक रहेगी. अन्य सभी प्रकार के कार्य जो धारा-144 के उल्लंघन के अंतर्गत निषिद्ध है, को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी घोषित किया गया है. इस संबंध में उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं.

यह भी पढ़ेंः झारखंड में कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 6,899 संक्रमित, 129 लोगों की गई जान

कोविड-19 वैश्विक महामारी के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिये उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार फैज अक अहमद मुमताज ने आदेश जारी किया है.

इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की 10(2)(i), 22(2)(h), 18(2)(d), 30(2) धारा की उपधारा (V), (VII), (XI) एवं (XVII) के तहत प्रदत्त शक्तियों कि प्रयोग करते हुए सभी प्रकार की हड़ताल, धरना, जुलूस, प्रदर्शन एवं अन्य सभी प्रकार के कार्य जो धारा-144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी घोषित किया गया है. आदेश उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 50 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

जामताड़ाः जिले में कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन सभी आवश्यक कदम उठा रहा है. इसी क्रम में अगले 6 माह तक सभी प्रकार की हड़ताल, धरना, जुलूस, प्रदर्शन पर रोक रहेगी. अन्य सभी प्रकार के कार्य जो धारा-144 के उल्लंघन के अंतर्गत निषिद्ध है, को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी घोषित किया गया है. इस संबंध में उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं.

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कोविड-19 वैश्विक महामारी के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिये उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार फैज अक अहमद मुमताज ने आदेश जारी किया है.

इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की 10(2)(i), 22(2)(h), 18(2)(d), 30(2) धारा की उपधारा (V), (VII), (XI) एवं (XVII) के तहत प्रदत्त शक्तियों कि प्रयोग करते हुए सभी प्रकार की हड़ताल, धरना, जुलूस, प्रदर्शन एवं अन्य सभी प्रकार के कार्य जो धारा-144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी घोषित किया गया है. आदेश उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 50 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

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