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जामताड़ा में निजी काम में जेसीबी मशीन के उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति: डीसी - जामताड़ा में आदेश की अवहेलना करने पर होगी सख्त कार्रवाई

जामताड़ा में तालाब निर्माण का काम बिना जिला प्रशाासन के अनुमति के जेसीबी से धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है. आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं.

district administration Permission will have to be obtained for getting JCB machine working
जेसीबी मशीन से काम कराने के लिए लेनी होगी जिला प्रशासन की अनुमति
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Published : Jun 20, 2020, 1:12 PM IST

जामताड़ा: अब से जेसीबी मशीन से निजी काम कराने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के जेसीबी मशीन से काम नहीं करा सकते हैं. इसे लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है. बावजूद इसके जामताड़ा में धड़ल्ले से तालाब निर्माण जेसीबी मशीन से किया जा रहा है.

जामताड़ा में तालाब निर्माण खुदाई के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा रहा था. इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया था. इसके बावजूद भी जामताड़ा में जेसीबी मशीन से तालाब निर्माण खुदाई का काम किया जा रहा है. तालाब निर्माण खुदाई का कार्य प्राइवेट और निजी बताकर कराया जाता है. इस मामले को लेकर जब प्रशासनिक पदाधिकारी ने निरीक्षण कर पूछताछ की तो इसमें प्राइवेट और निजी काम होना बताया गया है. मनरेगा में किसी कीमत पर जेसीबी मशीन से काम नहीं कराने का सख्त आदेश दिया गया है.

जेसीबी से कराया जा रहा काम

मनरेगा में प्रवासी मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने और काम देने का सरकार और जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है, लेकिन चोरी-छिपे सरकार और प्रशासन के आंखों में धूल झोंककर प्रवासी मजदूरों का हक मारकर जेसीबी मशीन का उपयोग कर तालाब निर्माण और मनरेगा का कार्य कराया जा रहा है. इससे नियंत्रण करने और रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.

पढ़ें:पंचतत्व में विलीन हुए मां भारती के सपूत गणेश हांसदा, नम आंखों से लोगों ने दी विदाई

निजी काम के लिए भी लेनी होगी अनुमति

उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा काम में किसी भी कीमत पर जेसीबी मशीन का उपयोग करने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मनरेगा के काम में यदि कोई जेसीबी मशीन से काम कराता है तो मशीन जब्त किया जाएगा और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त द्वारा बताया गया कि निरीक्षण के क्रम में शिकायत मिलने पर जेसीबी मशीन द्वारा खुदाई निर्माण कार्य कराया जाता है, जहां प्राइवेट और निजी बताया जाता है. इस पर नियंत्रण रखने और रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया गया है कि बिना अनुमति के जेसीबी मशीन निजी काम के लिए क्यों न हो प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. अनुमति नहीं लेने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कोविड-19 लॉकडाउन में बाहर कमाने गए काफी संख्या में प्रवासी मजदूर जामताड़ा अपने घर वापस लौटे हैं, जिनको रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर मनरेगा के तहत कई तरह की योजना कार्यक्रम चलाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, जिसमें यह शिकायत मिलने पर की मनरेगा काम में मजदूरों से काम नहीं करा कर जेसीबी मशीन से काम करा लिया जा रहा है. इस पर नियंत्रण करने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.

जामताड़ा: अब से जेसीबी मशीन से निजी काम कराने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के जेसीबी मशीन से काम नहीं करा सकते हैं. इसे लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है. बावजूद इसके जामताड़ा में धड़ल्ले से तालाब निर्माण जेसीबी मशीन से किया जा रहा है.

जामताड़ा में तालाब निर्माण खुदाई के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा रहा था. इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया था. इसके बावजूद भी जामताड़ा में जेसीबी मशीन से तालाब निर्माण खुदाई का काम किया जा रहा है. तालाब निर्माण खुदाई का कार्य प्राइवेट और निजी बताकर कराया जाता है. इस मामले को लेकर जब प्रशासनिक पदाधिकारी ने निरीक्षण कर पूछताछ की तो इसमें प्राइवेट और निजी काम होना बताया गया है. मनरेगा में किसी कीमत पर जेसीबी मशीन से काम नहीं कराने का सख्त आदेश दिया गया है.

जेसीबी से कराया जा रहा काम

मनरेगा में प्रवासी मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने और काम देने का सरकार और जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है, लेकिन चोरी-छिपे सरकार और प्रशासन के आंखों में धूल झोंककर प्रवासी मजदूरों का हक मारकर जेसीबी मशीन का उपयोग कर तालाब निर्माण और मनरेगा का कार्य कराया जा रहा है. इससे नियंत्रण करने और रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.

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निजी काम के लिए भी लेनी होगी अनुमति

उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा काम में किसी भी कीमत पर जेसीबी मशीन का उपयोग करने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मनरेगा के काम में यदि कोई जेसीबी मशीन से काम कराता है तो मशीन जब्त किया जाएगा और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त द्वारा बताया गया कि निरीक्षण के क्रम में शिकायत मिलने पर जेसीबी मशीन द्वारा खुदाई निर्माण कार्य कराया जाता है, जहां प्राइवेट और निजी बताया जाता है. इस पर नियंत्रण रखने और रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया गया है कि बिना अनुमति के जेसीबी मशीन निजी काम के लिए क्यों न हो प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. अनुमति नहीं लेने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कोविड-19 लॉकडाउन में बाहर कमाने गए काफी संख्या में प्रवासी मजदूर जामताड़ा अपने घर वापस लौटे हैं, जिनको रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर मनरेगा के तहत कई तरह की योजना कार्यक्रम चलाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, जिसमें यह शिकायत मिलने पर की मनरेगा काम में मजदूरों से काम नहीं करा कर जेसीबी मशीन से काम करा लिया जा रहा है. इस पर नियंत्रण करने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.

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