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कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को बड़ी राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के नामांकन को गलत तरीके से स्वीकार करने के आरोप को झारखंड हाई कोर्ट ने खारीज कर दिया है. अदालत ने माना कि प्रार्थी वीरेंद्र मंडल ने जिन आरोप को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की वे सभी निराधार थे.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 19, 2019, 4:00 AM IST

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कांग्रेस से जामताड़ा विधायक डॉ. इरफान अंसारी के 2014 के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एबी सिंह की अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इरफान अंसारी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें: AJSU सुप्रीमो सुदेश महतो ने संथाल में झोंकी ताकत, कहा- झारखंड की भावना से खेलते हैं कांग्रेस और JMM


मतगणना में गड़बड़ी का भी लगाया था आरोप
बता दें कि याचिकाकर्ता वीरेंद्र मंडल ने झारखंड हाई कोर्ट में इरफान अंसारी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. इस मामले में दोनों के पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वीरेंद्र मंडल की ओर से अदालत को बताया गया कि था कि इरफान अंसारी सहित अन्य का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार किया गया था वहीं उन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ और मतगणना में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था.

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कांग्रेस से जामताड़ा विधायक डॉ. इरफान अंसारी के 2014 के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एबी सिंह की अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इरफान अंसारी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं.

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मतगणना में गड़बड़ी का भी लगाया था आरोप
बता दें कि याचिकाकर्ता वीरेंद्र मंडल ने झारखंड हाई कोर्ट में इरफान अंसारी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. इस मामले में दोनों के पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वीरेंद्र मंडल की ओर से अदालत को बताया गया कि था कि इरफान अंसारी सहित अन्य का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार किया गया था वहीं उन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ और मतगणना में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था.

Intro:रांची

कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है कांग्रेस से जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश देवी सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इरफान अंसारी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है


Body:आपको बता दें कि याचिकाकर्ता वीरेंद्र मंडल ने झारखंड हाईकोर्ट में इरफान अंसारी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी इस मामले में दोनों के पक्षों की ओर से बहस पूरे होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था वीरेंद्र मंडल की ओर से अदालत को बताया गया कि डॉक्टर इरफान अंसारी सहित अन्य का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार किया गया था और उनका नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है इसके अलावा ईवीएम से छेड़छाड़ और मतगणना में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था


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