जामताडा़: झारखंड में एनजीटी के निर्देश के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक बरसात तक पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए नदी से बालू उठाव पर रोक लगाने का निर्देश जारी है. इसके तहत जामताड़ा जिला प्रशासन ने जिले में पूरी तरह से बालू उठाव पर रोक लगा दी है. इसे लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन ने खनन विभाग को आदेश भी जारी कर दिया है.
पूरे जिले में नदी से बालू उठाव पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से रोक रहेगी. इस अवधि तक जिले के किसी भी नदी घाट से बालू उठाव नहीं किया जा सकेगा. इस बीच बालू उठाव करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी. जामताड़ा जिला खनन विभाग के पदाधिकारी राजाराम प्रसाद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पूरे झारखंड में एनजीटी के आदेश पर पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से बालू उठाव पर रोक लगाए जाने का निर्देश प्राप्त है.
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जामताड़ा जिले में रोक के बावजूद भी और घाट की बंदोबस्ती नहीं रहने के बाद भी प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के बावजूद नदी से अवैध रूप से बालू उठाव का धंधा चलता रहता है. कार्रवाई की जाती है लेकिन इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लग पाता है. एनजीटी के निर्देश के तहत प्रशासन ने नदी घाटों से बालू उठाव पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी तो कर दिया है, लेकिन इस आदेश के बाद नदी से बालू उठाव पर रोक लगती है या नहीं. इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है.