जामताड़ा: जिले में एनजीटी नियम के तहत 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस दौरान नदी से बालू उठाव पर रोक रहेगी. इस संबंध में जिला उपायुक्त ने नियम का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है. किसी भी तरह से नदी से बालू उठाव पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का भी सख्त निर्देश दिया है.
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प्राथमिकी दर्ज कर किया जाएगा वाहन जब्त: इस दौरान नदी से किसी भी तरह से बालू उठाव करने और पकड़े जाने पर प्राथमिकी दर्ज करने और वाहन को जब्त करने का सख्त निर्देश दिया गया है. जामताड़ा जिला के उपायुक्त फैज अहमद ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एनजीटी द्वारा 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव पर रोक लगाने का आदेश है.
इसे लेकर जिला में किसी भी तरह से नदी से बालू उठाव पर रोक रहेगी. इस पर सख्ती से आदेश का पालन करने का निर्देश दे दिया गया है. उपायुक्त ने बताया कि यदि इस दौरान किसी भी तरह से अवैध रूप से नदी से बालू उठाव और परिचालन करते कोई भी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
नदी संरक्षण के लिए दिया गया आदेश: नदी के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर प्रतिवर्ष एनजीटी द्वारा 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया जाता है. जिसके तहत जामताड़ा जिला में नदी से बालू उठाव पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है. बावजूद इसके अवैध रूप से नदी से बालू का उठाव कर तस्करी की जाती है. इसी के मद्देनजर जामताड़ा जिला प्रशासन ने कड़ाई से आदेश का पालन करने का फैसला लिया है.