जामताड़ा: सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने 5 आरोपियों को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्तों को आर्थिक जुर्माना का सजा भी दिया गया है. साल 2016 का यह मामला था.
जिला व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश कमल किशोर श्रीवास्तव की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सश्रम 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. तीन दोषियों को 15 -15 हजार और दो को 5-5 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना की सजा दी है. आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.
मामला साल 2016 का था. जब पीड़िता को घर में अकेला पाकर 5 लोगों ने जबरन घर में घुसकर उसे बाहर निकाला फिर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़ित महिला ने थाना में जाकर पुलिस को इसकी सूचना दी थी. पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफतार करके न्यायालय में समर्पित किया.
प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहे इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया. दोषियों को न्यायालय ने भादवि की धारा 448 के तहत 1 साल 366 के तहत 8 साल और 376 डी के तहत सजा सुनाई.