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हजारीबागः बालू ढुलाई को लेकर दो पक्ष आमने- सामने, कांग्रेस नेता पर मामला दर्ज - हजारीबाग में बालू तस्करों के बीच विवाद

हजारीबाग में बालू तस्कर खुलेआम बालू की तस्करी कर रहे हैं. इसी कड़ी में बालू उठाव को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाना पहुंच गया.

हजारीबाग में 2 बालू तस्करों के बीच विवाद
Dispute between 2 sand smugglers in Hazaribag
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Published : Oct 20, 2020, 1:51 AM IST

हजारीबाग: जिले के चौपारण और मयूरहंड के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित पेटादरी नदी से ट्रैक्टर से अवैध बालू का उठाव किया जाता है और इसे सिंघरावां सहित विभिन्न क्षेत्रों में गिराया जाता है. इसको लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और मामला थाना पहुंच गया. दोनों पक्षों ने चौपारण थाना में लिखित आवेदन दिया है.

जान से मारने की धमकी

इस संबंध में थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों के आवेदन पर मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. सिंघरावां निवासी नरेश कुमार साव के आवेदन पर थाना में कांड संख्या 382/20 में धारा 143, 279, 341, 323, 307, 354, 504, 506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें धर्मराज राणा, विक्की यादव, सुनील यादव, संजय यादव उर्फ डिपरा, अनिल राणा और मुकेश महतो को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.

इन लोगों पर आरोप है कि ये पेटादरी नदी से अवैध बालू ट्रैक्टर से लेकर सिंघरावां पार करने के क्रम में लापारवाही से ट्रैक्टर चलाते हैं. उस समय नशा में धुत रहता है. महिलाओं को देखकर सीटी बजाना और अश्लील हरकतें करना इनकी आदत है. इन्हें ग्रामीणों ने कई बार रोककर सुधार करने को कहा, लेकिन वे लोग नजर अंदाज करते रहें. इतना ही नहीं मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

ये भी पढ़ें-तेलंगाना-कर्नाटक के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति, केसीआर ने की समीक्षा

मारपीट सहित कई गंभीर आरोप

इधर, पेटादरी निवासी धर्मराज राणा ने भी चौपारण थाना में आवेदन दिया है, जिस पर थाना कांड संख्या 283/20 में धारा 143, 341, 323, 307, 379, 384, 385 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें हजारीबाग जिला कांग्रेस ओबीसी जिला सचिव दीपक कुमार गुप्ता, लालेश कुमार, हरीश साव, हरेंद्र साव और नरेश साव को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. इसमें रंगदारी मांगने, मारपीट करने, जान मारने की नीयत से गला दबाने, नगद एक हजार रुपये छीन लेने का आरोप लगाया गया है.

बेखौफ चल रही है बालू की तस्करी


प्रखंड के चपरी नदी, लेढिया नदी, पेटादरी नदी, बराकर नदी, गंगा आहर नदी, करंजुवा नदी सहित विभिन्न नदियों से अवैध रूप से बालू का उठाव जारी है. सरकारी आदेशानुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) के तहत बालू का उठाव 30 अक्टूबर तक बंद किया गया है, लेकिन बालू तस्करी में शामिल लोग सारे नियमों को ताक पर रखकर अपने को सभी जगह सेटिंग का मामला बताते हुए खुलेआम बालू उठाव कर विभिन्न क्षेत्रों में बेच रहे हैं. इस संबंध में कई लोगों ने अवैध बालू खनन को लेकर स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग के मिलीभगत होने की शिकायत विधायक सह निवेदन समिति सभापति उमाशंकर अकेला से की है.

हजारीबाग: जिले के चौपारण और मयूरहंड के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित पेटादरी नदी से ट्रैक्टर से अवैध बालू का उठाव किया जाता है और इसे सिंघरावां सहित विभिन्न क्षेत्रों में गिराया जाता है. इसको लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और मामला थाना पहुंच गया. दोनों पक्षों ने चौपारण थाना में लिखित आवेदन दिया है.

जान से मारने की धमकी

इस संबंध में थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों के आवेदन पर मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. सिंघरावां निवासी नरेश कुमार साव के आवेदन पर थाना में कांड संख्या 382/20 में धारा 143, 279, 341, 323, 307, 354, 504, 506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें धर्मराज राणा, विक्की यादव, सुनील यादव, संजय यादव उर्फ डिपरा, अनिल राणा और मुकेश महतो को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.

इन लोगों पर आरोप है कि ये पेटादरी नदी से अवैध बालू ट्रैक्टर से लेकर सिंघरावां पार करने के क्रम में लापारवाही से ट्रैक्टर चलाते हैं. उस समय नशा में धुत रहता है. महिलाओं को देखकर सीटी बजाना और अश्लील हरकतें करना इनकी आदत है. इन्हें ग्रामीणों ने कई बार रोककर सुधार करने को कहा, लेकिन वे लोग नजर अंदाज करते रहें. इतना ही नहीं मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

ये भी पढ़ें-तेलंगाना-कर्नाटक के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति, केसीआर ने की समीक्षा

मारपीट सहित कई गंभीर आरोप

इधर, पेटादरी निवासी धर्मराज राणा ने भी चौपारण थाना में आवेदन दिया है, जिस पर थाना कांड संख्या 283/20 में धारा 143, 341, 323, 307, 379, 384, 385 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें हजारीबाग जिला कांग्रेस ओबीसी जिला सचिव दीपक कुमार गुप्ता, लालेश कुमार, हरीश साव, हरेंद्र साव और नरेश साव को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. इसमें रंगदारी मांगने, मारपीट करने, जान मारने की नीयत से गला दबाने, नगद एक हजार रुपये छीन लेने का आरोप लगाया गया है.

बेखौफ चल रही है बालू की तस्करी


प्रखंड के चपरी नदी, लेढिया नदी, पेटादरी नदी, बराकर नदी, गंगा आहर नदी, करंजुवा नदी सहित विभिन्न नदियों से अवैध रूप से बालू का उठाव जारी है. सरकारी आदेशानुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) के तहत बालू का उठाव 30 अक्टूबर तक बंद किया गया है, लेकिन बालू तस्करी में शामिल लोग सारे नियमों को ताक पर रखकर अपने को सभी जगह सेटिंग का मामला बताते हुए खुलेआम बालू उठाव कर विभिन्न क्षेत्रों में बेच रहे हैं. इस संबंध में कई लोगों ने अवैध बालू खनन को लेकर स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग के मिलीभगत होने की शिकायत विधायक सह निवेदन समिति सभापति उमाशंकर अकेला से की है.

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