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मोहर्रम और करम पर्व को लेकर हजारीबाग में धारा 144 लागू, प्रशासन सतर्क

हजारीबाग में मोहर्रम और करम पर्व को सौहार्दपूर्ण मनाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है, जो 11 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. पूरे राज्य की अपेक्षा हजारीबाग का मोहर्रम जुलूस बहुत खास होता है. यहां हिंदू परिवार भी जो तजिया बनाता है.

तजिया जुलूस
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Published : Sep 9, 2019, 7:54 PM IST

हजारीबाग: जिले के सदर अनुमंडल क्षेत्र में मोहर्रम और करम पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से धारा 144 लागू कर दिया है. हजारीबाग का मोहर्रम जुलूस में दूसरे समुदाय के लोग भी बढ़कर हिस्सा लेते है.

देखें पूरी खबर

सदर अनुमंडल क्षेत्र में मोहर्रम और करम पर्व को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गई है. एक साथ दोनों पर्व होने से शहर में कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने अपनी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 घोषित कर दिया है. इस दौरान प्रभावित क्षेत्र में सभी लोगों को धारा संबधी लागू नियम को पालन करना अनिवार्य हो जाएगा. ऐसा नहीं करने पर कानून के तहत दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी किया जा सकता है.

क्या है धारा 144

एक साथ 4 से अधिक व्यक्ति को एक साथ घूमने का इजाजत नहीं होती है. साथ ही घातक हथियार, लाठी इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहता है. प्रभावित थाना में पुलिस के अनुमति के बिना झांकी और जुलूस निकालने जैसे कार्यों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहता है. पुलिस प्रशासन द्वारा पहले से प्रस्तावित रास्तों से ही जुलूस निकाला जा सकता है. एसडीओ मेघा भरद्वाज ने बताया कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लाउडस्पीकर से उत्तेजक भाषण और किसी धर्म विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने वाले लोगों पर भी जिला प्रशासन की विशेष नजर रहेगी. साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ और सांप्रदायिक पोस्ट पर पुलिस विशेष नजर बनाए हुए है. धारा 144 रविवार से लेकर 11 सितंबर के प्रातः 06 बजे तक लागू रहेगा.

ये भी पढ़ें:- नए ट्रैफिक नियम पर प्रदीप बलमुचू का बयान, जनता के पैसों से तिजोरी भर रही सरकार

हजारीबाग में मोहर्रम के खास मायने

हजारीबाग में मोहर्रम कुछ खास अंदाज में होता है. इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ-साथ हिंदू परिवारों में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है. जिले के रोमी गांव निवासी अंतू साव पिछले 4 पीढ़ी से मोहर्रम पर तजिया बनाते आ रहे हैं. अंतू खुद 45 सालों से मोहर्रम में ताजिया निकालकर आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश दे रहे हैं. इस कार्य के लिए पूरे समाज में उनका तारिफ किया जाता है.

रोमी गांव में हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर ताजिया बनाते हैं और दशमी के दिन पूरे धूमधाम के साथ घर से पूरे परिवार के साथ तजिया जुलूस में निकलते हैं. अंतू साव कहते हैं कि हमारा परिवार हिंदू-मुस्लिम में फर्क नहीं करता है. त्यौहार एकता का प्रतीक होता है, हम इसी सोच के साथ ताजिया निकालते हैं.

ये भी पढ़ें:- करम पर्व और मोहर्रम को लेकर रांची पुलिस चौकस, ड्रोन कैमरे से की जाएगी शहर में निगरानी

बता दें कि अंतू साव का ताजिया सिर्फ हजारीबाग के लिए नहीं पूरे हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लिए मिसाल है. रोमी गांव के दोनों समुदाय के लोग एक साथ मिलकर ताजिया बनाते हैं, फिर ताजिया को कर्बला तक ले जाते हैं. जब अंतू साव का ताजिया जुलूस वहां पहुंचता है तो हर ओर प्रशंसा का केंद्र बन जाता है.

हजारीबाग: जिले के सदर अनुमंडल क्षेत्र में मोहर्रम और करम पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से धारा 144 लागू कर दिया है. हजारीबाग का मोहर्रम जुलूस में दूसरे समुदाय के लोग भी बढ़कर हिस्सा लेते है.

देखें पूरी खबर

सदर अनुमंडल क्षेत्र में मोहर्रम और करम पर्व को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गई है. एक साथ दोनों पर्व होने से शहर में कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने अपनी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 घोषित कर दिया है. इस दौरान प्रभावित क्षेत्र में सभी लोगों को धारा संबधी लागू नियम को पालन करना अनिवार्य हो जाएगा. ऐसा नहीं करने पर कानून के तहत दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी किया जा सकता है.

क्या है धारा 144

एक साथ 4 से अधिक व्यक्ति को एक साथ घूमने का इजाजत नहीं होती है. साथ ही घातक हथियार, लाठी इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहता है. प्रभावित थाना में पुलिस के अनुमति के बिना झांकी और जुलूस निकालने जैसे कार्यों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहता है. पुलिस प्रशासन द्वारा पहले से प्रस्तावित रास्तों से ही जुलूस निकाला जा सकता है. एसडीओ मेघा भरद्वाज ने बताया कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लाउडस्पीकर से उत्तेजक भाषण और किसी धर्म विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने वाले लोगों पर भी जिला प्रशासन की विशेष नजर रहेगी. साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ और सांप्रदायिक पोस्ट पर पुलिस विशेष नजर बनाए हुए है. धारा 144 रविवार से लेकर 11 सितंबर के प्रातः 06 बजे तक लागू रहेगा.

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हजारीबाग में मोहर्रम के खास मायने

हजारीबाग में मोहर्रम कुछ खास अंदाज में होता है. इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ-साथ हिंदू परिवारों में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है. जिले के रोमी गांव निवासी अंतू साव पिछले 4 पीढ़ी से मोहर्रम पर तजिया बनाते आ रहे हैं. अंतू खुद 45 सालों से मोहर्रम में ताजिया निकालकर आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश दे रहे हैं. इस कार्य के लिए पूरे समाज में उनका तारिफ किया जाता है.

रोमी गांव में हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर ताजिया बनाते हैं और दशमी के दिन पूरे धूमधाम के साथ घर से पूरे परिवार के साथ तजिया जुलूस में निकलते हैं. अंतू साव कहते हैं कि हमारा परिवार हिंदू-मुस्लिम में फर्क नहीं करता है. त्यौहार एकता का प्रतीक होता है, हम इसी सोच के साथ ताजिया निकालते हैं.

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बता दें कि अंतू साव का ताजिया सिर्फ हजारीबाग के लिए नहीं पूरे हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लिए मिसाल है. रोमी गांव के दोनों समुदाय के लोग एक साथ मिलकर ताजिया बनाते हैं, फिर ताजिया को कर्बला तक ले जाते हैं. जब अंतू साव का ताजिया जुलूस वहां पहुंचता है तो हर ओर प्रशंसा का केंद्र बन जाता है.

Intro:हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में मोहर्रम और करमा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एसडीओ मेघा भरद्वाज के द्वारा धारा 144 लगाया गया है।


Body:सदर अनुमंडल क्षेत्र में मुहर्रम और करमा पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने अपनी प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 घोषित कर दिया है। धारा के अनुसार एक साथ पांच या 5 से अधिक व्यक्ति नहीं घूमेंगे। घातक हथियार ,लाठी लेकर चलना वर्जित रहेगा। थाना के बिना अनुमति के झांकियां जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन द्वारा पूर्व में चयनित मार्ग से ही जुलूस निकाला जाएगा। नए मार्गों से जुलूस निकालने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

लोड स्पीकर से किसी धर्म विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है ।बिना अनुमति के जुलूस या प्रदर्शन नहीं करेंगे ।यह निषेधाज्ञा 8 सितंबर की रात से 11 सितंबर 2019 के प्रातः 6:00 बजे तक लागू रहेगी।




Conclusion:वही सोशल मीडिया पर भड़काऊ व सांप्रदायिक पोस्ट करने वालों पर विशेष नजर रहेगी । एसडीओ मेघा भरद्वाज ने स्पष्ट कर दिया है कि नियम और कानून को तोड़ने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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