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हजारीबाग में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक, राजस्व संग्रह को लेकर हुई चर्चा

हजारीबाग में नगर आयुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में राजस्व संग्रह से संबंधित समीक्षात्मक बैठक हुई. बैठक में कई मुद्दों के लेकर चर्चा की गई. निगम ने वैसे भवन मालिक जिनका बकाया अत्यधिक है और जो बिग डिफॉल्टर की सूची में आते हैं उन्हें नोटिस के माध्यम से भुगतान करने के लिए भी सूचित करने का फैसला लिया है.

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नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक
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Published : Sep 15, 2020, 9:50 PM IST

हजारीबाग: जिले में नगर आयुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में राजस्व संग्रह से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई. बैठक में गृह कर, ट्रेड लाइसेंस, वाटर यूजर चार्ज और होल्डिंग के लिए निगम के ओर से प्राधिकृत एजेंसी रितिका फिनटेक प्रिंटटेक प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से किया जा रहा राजस्व संग्रह की समीक्षा की गई. एजेंसी को निर्देशित किया गया कि पुराने और नए वार्डों, जिनके तरफ से गृह कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है उन्हें नोटिस देते हुए गृह कर का भुगतान किए जाने के लिए सूचित किया जाए.

बैठक में निगम क्षेत्र में रहने वाले वैसे भवन मालिक जिनका बकाया अत्यधिक है और जो बिग डिफॉल्टर की सूची में आते हैं उन्हें नोटिस के माध्यम से भुगतान करने के लिए भी सूचित करने का फैसला लिया गया. नोटिस प्राप्ति के बाद यदि उन भवन मालिकों के ओर से बकाया गृह कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निगम बाध्य होकर झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर नीयम के अंतर्गत कार्रवाई करेगी.

इसे भी पढे़ं:- हजारीबाग: सड़क मरम्मत को लेकर लोगों ने किया जाम, आए दिन होती है दुर्घटनाएं

निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि वैसे व्यक्ति जो टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में जरूरत है लोगों को भी जागरूक होने की और टैक्स भुगतान करने की, ताकि नगर निगम क्षेत्र का विकास कार्य मे भी तेजी लाया सके.

हजारीबाग: जिले में नगर आयुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में राजस्व संग्रह से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई. बैठक में गृह कर, ट्रेड लाइसेंस, वाटर यूजर चार्ज और होल्डिंग के लिए निगम के ओर से प्राधिकृत एजेंसी रितिका फिनटेक प्रिंटटेक प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से किया जा रहा राजस्व संग्रह की समीक्षा की गई. एजेंसी को निर्देशित किया गया कि पुराने और नए वार्डों, जिनके तरफ से गृह कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है उन्हें नोटिस देते हुए गृह कर का भुगतान किए जाने के लिए सूचित किया जाए.

बैठक में निगम क्षेत्र में रहने वाले वैसे भवन मालिक जिनका बकाया अत्यधिक है और जो बिग डिफॉल्टर की सूची में आते हैं उन्हें नोटिस के माध्यम से भुगतान करने के लिए भी सूचित करने का फैसला लिया गया. नोटिस प्राप्ति के बाद यदि उन भवन मालिकों के ओर से बकाया गृह कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निगम बाध्य होकर झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर नीयम के अंतर्गत कार्रवाई करेगी.

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निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि वैसे व्यक्ति जो टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में जरूरत है लोगों को भी जागरूक होने की और टैक्स भुगतान करने की, ताकि नगर निगम क्षेत्र का विकास कार्य मे भी तेजी लाया सके.

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