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हजारीबाग में नहीं निकलेगा मंगला जुलूस, दो अनुमंडल में लगाई गई धारा 144 - जुलूस पर प्रतिबंध

हजारीबाग में मंगला जुलूस नहीं निकलेगा. इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है. इसके साथ ही सदर और बरही अनुमंडल में धारा 144 भी लगाई गई है.

Mangla procession
हजारीबाग में नहीं निकलेगा मंगला जुलूस
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Published : Mar 21, 2022, 11:05 PM IST

हजारीबागः जिले में मंगला जुलूस निकालने की इजाजत जिला प्रशासन ने नहीं दी है. इसके साथ ही सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. रामनवमी जुलूस की शुरुआत होली के बाद पहले मंगलवार से होती है. लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है. प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी प्रकार के जुलूस को प्रतिबंधित किए जाने की बात कही गई है. इसके साथ ही जिले के दो अनुमंडल में धारा 144 लगा दी गई है.

यह भी पढ़ेंःहजारीबाग में होली को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, गड़बड़ी करने वाले जाएंगे जेल




जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है. खासकर, सदर और बरही अनुमंडल में धारा 144 लगाई गई है, जो अगले आदेश तक लागू रहेगी. जिला प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील भी की है.

यह रहेंगी पाबंदियां

  • किसी भी प्रकार के जुलूस/रैली पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा
  • किसी भी प्रकार के घातक हथियार,अग्नियास्त्र,लाठी आदि को लेकर चलने की अनुमति नहीं
  • रामनवमी पर्व 2022 के अवसर पर सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, टि्वटर,फेसबुक आदि प्लेटफार्म पर भड़काऊ,सांप्रदायिक मैसेज ऑडियो, वीडियो पोस्ट करना प्रतिबंधित रहेगा
  • कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा
  • द झारखंड कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा
  • यह प्रतिबंध शव यात्रा और शादी विवाह में लागू नहीं होगा
  • यह प्रतिबंध 21 मार्च से अगले आदेश तक लागू रहेगा

हजारीबागः जिले में मंगला जुलूस निकालने की इजाजत जिला प्रशासन ने नहीं दी है. इसके साथ ही सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. रामनवमी जुलूस की शुरुआत होली के बाद पहले मंगलवार से होती है. लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है. प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी प्रकार के जुलूस को प्रतिबंधित किए जाने की बात कही गई है. इसके साथ ही जिले के दो अनुमंडल में धारा 144 लगा दी गई है.

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जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है. खासकर, सदर और बरही अनुमंडल में धारा 144 लगाई गई है, जो अगले आदेश तक लागू रहेगी. जिला प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील भी की है.

यह रहेंगी पाबंदियां

  • किसी भी प्रकार के जुलूस/रैली पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा
  • किसी भी प्रकार के घातक हथियार,अग्नियास्त्र,लाठी आदि को लेकर चलने की अनुमति नहीं
  • रामनवमी पर्व 2022 के अवसर पर सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, टि्वटर,फेसबुक आदि प्लेटफार्म पर भड़काऊ,सांप्रदायिक मैसेज ऑडियो, वीडियो पोस्ट करना प्रतिबंधित रहेगा
  • कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा
  • द झारखंड कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा
  • यह प्रतिबंध शव यात्रा और शादी विवाह में लागू नहीं होगा
  • यह प्रतिबंध 21 मार्च से अगले आदेश तक लागू रहेगा
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