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यातायात नियम तोड़ने पर देना होगा भारी जुर्माना, पुलिस चला रही अभियान

हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 को लेकर ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी. इसको लेकर जिलेभर में अभियान चलाया जा रहा है और यातायात नियम के उल्लंघन करने वालों से भारी जुर्माना भी पुलिस ले रही है.

Heavy penalty will be paid for breaking traffic rules in hazaribag
पुलिस चला रही अभियान
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Published : Jan 29, 2020, 5:10 PM IST

हजारीबाग: संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 को ट्रैफिक पुलिस सख्ती से लागू करने जा रही है. इसको लेकर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. हेलमेट, लाइसेंस, सीट बेल्ट, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर पुलिस सख्ती से निपट रही है.

देखें पूरी खबर

हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस अब संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 को लेकर ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपट रही है. विशेष अभियान के तहत बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना सीट बेल्ट, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई कर रही है. इसकी जानकारी डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने दिया है. हेड क्वार्टर डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम-2019 को सख्ती से लागू किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- शर्मनाक: कस्तूरबा की 9वीं की छात्रा गर्भवती

डीएसपी ने बताया कि नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है, जिसको पुलिस सख्ती से लागू करेगी. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे वाहन के सारे कागजात साथ लेकर चलें. उन्होंने जुर्माना के बारे में बताया कि सामान्य गलती पर 150 रुपए फाइन निर्धारित है, जबकि बिना हेलमेट 1000 रुपए, बिना लाइसेंस 5000 रुपए, बिना सीट बेल्ट 1000 रुपए, वाहन के बीमा कागजात न होने पर 1000 रुपए, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर 1000 रुपए फाइन किया जाएगा. इसके अलावा भी कई अन्य नियम हैं, जिसके तोड़ने पर भारी जुर्माना का प्रावधान की गई है. डीएसपी ने कहा कि जिस तरह से हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में नियम का पालन करना बेहद जरूरी है.

हजारीबाग: संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 को ट्रैफिक पुलिस सख्ती से लागू करने जा रही है. इसको लेकर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. हेलमेट, लाइसेंस, सीट बेल्ट, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर पुलिस सख्ती से निपट रही है.

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हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस अब संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 को लेकर ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपट रही है. विशेष अभियान के तहत बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना सीट बेल्ट, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई कर रही है. इसकी जानकारी डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने दिया है. हेड क्वार्टर डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम-2019 को सख्ती से लागू किया जाएगा.

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डीएसपी ने बताया कि नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है, जिसको पुलिस सख्ती से लागू करेगी. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे वाहन के सारे कागजात साथ लेकर चलें. उन्होंने जुर्माना के बारे में बताया कि सामान्य गलती पर 150 रुपए फाइन निर्धारित है, जबकि बिना हेलमेट 1000 रुपए, बिना लाइसेंस 5000 रुपए, बिना सीट बेल्ट 1000 रुपए, वाहन के बीमा कागजात न होने पर 1000 रुपए, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर 1000 रुपए फाइन किया जाएगा. इसके अलावा भी कई अन्य नियम हैं, जिसके तोड़ने पर भारी जुर्माना का प्रावधान की गई है. डीएसपी ने कहा कि जिस तरह से हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में नियम का पालन करना बेहद जरूरी है.

Intro:हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस अब संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 को हजारीबाग में सख्ती से लागू करने जा रही है। इसे लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है ।बिना हेलमेट बिना लाइसेंस बिना सीट बेल्ट और बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट व खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई अब की जाएगी ।इस बात की जानकारी डीएसपी मुख्यालय विवेकानंद ठाकुर ने दिया है।


Body:हेड क्वार्टर डीएसपी विवेकानंद ठाकुर का कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 को कड़ाई से लागू किया जाएगा। जिसमें जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा है कि आम लोग भी अब सारे कागजात साथ लेकर चले । बिना हेलमेट के दो वाहन ना चलाएं ।वही बगैर सीट बेल्ट लगाए चार वाहन परिचालन भी ना करें। उन्होंने आम जनता से अपील भी किया है कि नाबालिक बच्चे को दो पहिया वाहन चलाने से उनके परिजन रोके। अधिकारी का यह भी कहना है कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई पहले भी की जाती रही है लेकिन अब यह शक्ति के साथ की जाएगी। इसमें कोई भी व्यक्ति हो उन्हें जुर्माना देना होगा।

सामान्य गलती पर ₹150 निर्धारित है ।जबकि बिना हेलमेट 1000, बिना लाइसेंस 5000 ,बिना सीट बेल्ट 1000, बिना बीमा कागजात पर 1000, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर ₹1000 फाइन होने का प्रावधान है। इसके अलावा भी कई अन्य नियम है जिसके तोड़ने पर भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

byte.... विवेकानंद ठाकुर डीएसपी हेड क्वार्टर


Conclusion:हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जिस तरह से हाल के दिनों में सड़क दुर्घटना बड़ी है ऐसे में नियम का पालन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है इसलिए हर एक व्यक्ति ट्रैफिक नियम का पालन करें और खुद को सुरक्षित रह कर गाड़ी चलाएं।
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