हजारीबाग: संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 को ट्रैफिक पुलिस सख्ती से लागू करने जा रही है. इसको लेकर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. हेलमेट, लाइसेंस, सीट बेल्ट, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर पुलिस सख्ती से निपट रही है.
हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस अब संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 को लेकर ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपट रही है. विशेष अभियान के तहत बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना सीट बेल्ट, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई कर रही है. इसकी जानकारी डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने दिया है. हेड क्वार्टर डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम-2019 को सख्ती से लागू किया जाएगा.
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डीएसपी ने बताया कि नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है, जिसको पुलिस सख्ती से लागू करेगी. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे वाहन के सारे कागजात साथ लेकर चलें. उन्होंने जुर्माना के बारे में बताया कि सामान्य गलती पर 150 रुपए फाइन निर्धारित है, जबकि बिना हेलमेट 1000 रुपए, बिना लाइसेंस 5000 रुपए, बिना सीट बेल्ट 1000 रुपए, वाहन के बीमा कागजात न होने पर 1000 रुपए, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर 1000 रुपए फाइन किया जाएगा. इसके अलावा भी कई अन्य नियम हैं, जिसके तोड़ने पर भारी जुर्माना का प्रावधान की गई है. डीएसपी ने कहा कि जिस तरह से हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में नियम का पालन करना बेहद जरूरी है.