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हजारीबाग सेंट जेवियर स्कूल मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, आदेश सुरक्षित

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Published : Oct 2, 2020, 8:28 AM IST

झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

hazaribagh st xavier school case
झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में अदालत 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी. इस संबंध में कुमार नीतीश सहित अन्य छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

इसे भी पढ़ें- बोकारोः स्क्रैप व्यवसायी गुड्डू सिंह पर अपराधियों ने चलाई गोली, बाल-बाल बचे

अदालत ने रखा अपना फैसला सुरक्षित
सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल के कक्षा दो से लेकर कक्षा आठ तक के सात छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था. शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार बनाने के बाद से छात्रों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है. ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को निकाला जाना पूरी तरह से गलत है. इस पर सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन की ओर से याचिका की मेरिट पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि वादी अपनी मांग झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल(जेट) के समक्ष रख सकते हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में अदालत 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी. इस संबंध में कुमार नीतीश सहित अन्य छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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अदालत ने रखा अपना फैसला सुरक्षित
सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल के कक्षा दो से लेकर कक्षा आठ तक के सात छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था. शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार बनाने के बाद से छात्रों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है. ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को निकाला जाना पूरी तरह से गलत है. इस पर सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन की ओर से याचिका की मेरिट पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि वादी अपनी मांग झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल(जेट) के समक्ष रख सकते हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

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