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रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध को हाईकोर्ट में चुनौती, बीजेपी विधायक ने लगाई याचिका - hazaribag news

रामनवमी जुलूस में डीजे पर रोक का फैसला भी विवादों में घिर गया है. इसके खिलाफ बीजेपी के हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध
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Published : Apr 6, 2022, 10:10 PM IST

रांची: रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने के राज्य सरकार के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष जायसवाल ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से अदालत से गुहार लगाई गई है कि राज्य सरकार द्वारा रामनवमी जुलूस में डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया जाए.

ये भी पढ़ें-रामनवमी में डीजे का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी पूजा समितियां, सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य रमन ने बताया कि सरकार ने रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर रोक लगाई है. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के मुताबिक, याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर रामनवमी के जुलूस में डीजे पर गाने बजाने पर रोक लगाई है. इसके पीछे कोविड गाइडलाइंस का हवाला दिया गया है, जो तर्क संगत नहीं है. इसलिए अदालत में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार से उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है.

बता दें कि हजारीबाग जिले में प्रत्येक वर्ष हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का आयोजन किया जाता है. वैसे तो पूरे झारखंड के सभी जिलों में रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है. लेकिन हजारीबाग जिले का जुलूस प्रसिद्ध है. लोग श्रद्धा पूर्वक इस जुलूस में भाग लेते हैं. भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और सीता सहित हनुमान का जयघोष होता है. भव्य जुलूस का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. डीजे इस जुलूस का सबसे बड़ा आकर्षण होता है. पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया था. इस वर्ष कुछ शर्तों के आधार पर प्रतिबंध हटाया गया है.

रांची: रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने के राज्य सरकार के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष जायसवाल ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से अदालत से गुहार लगाई गई है कि राज्य सरकार द्वारा रामनवमी जुलूस में डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया जाए.

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झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य रमन ने बताया कि सरकार ने रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर रोक लगाई है. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के मुताबिक, याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर रामनवमी के जुलूस में डीजे पर गाने बजाने पर रोक लगाई है. इसके पीछे कोविड गाइडलाइंस का हवाला दिया गया है, जो तर्क संगत नहीं है. इसलिए अदालत में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार से उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है.

बता दें कि हजारीबाग जिले में प्रत्येक वर्ष हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का आयोजन किया जाता है. वैसे तो पूरे झारखंड के सभी जिलों में रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है. लेकिन हजारीबाग जिले का जुलूस प्रसिद्ध है. लोग श्रद्धा पूर्वक इस जुलूस में भाग लेते हैं. भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और सीता सहित हनुमान का जयघोष होता है. भव्य जुलूस का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. डीजे इस जुलूस का सबसे बड़ा आकर्षण होता है. पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया था. इस वर्ष कुछ शर्तों के आधार पर प्रतिबंध हटाया गया है.

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