हजारीबाग: जिले के चौपारण प्रखंड के मध्य विद्यालय के एक सहायक शिक्षक पर गुरु-शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का आरोप लगा है. इस संबंध में पीड़ित छात्रा ने सहायक शिक्षक के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है. जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है.
थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर ने बताया कि पीड़िता द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पीड़ित छात्रा को धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए भेजा गया है.
दरअसल, पीड़िता द्वारा चौपारण थाने में दिये गये आवेदन में लिखा है कि वह आठवीं कक्षा की छात्रा है. 4 जनवरी को वह स्कूल गई थी. उसने बताया कि विद्यालय के सहायक शिक्षक राजकुमार प्रजापति, पिता स्वर्गीय जानकी प्रजापति, ग्राम सिंहपुर (चौपारण) ने मुझे कंप्यूटर कक्ष में बुलाया और मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर गलत व्यवहार करने लगा. बाहर आकर शिक्षक राजकुमार प्रजापति धमकी देने लगा कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा. इसके बाद वह अपने घर चली गई और शर्म के कारण किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया.
मां को सुनाई आपबीती: पीड़िता ने बताया कि 6 जनवरी को जब उसकी मां ने स्कूल जाने की जिद्द की तो उसने आपबीती सुनाई. यह सुनकर उसके माता-पिता शिक्षक राजकुमार प्रजापति से पूछताछ करने स्कूल गए. इस दौरान सहायक अध्यापक राजकुमार प्रजापति उसके अभिभावक से अभद्रता करने लगा और जान से मारने की धमकी दी. वह कहने लगा कि स्कूल से चले जाओ नहीं तो केस कर देंगे. जिसके बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है.
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