रामगढ़: आईपीएल गोलीकांड (Gola Firing Case) में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को 2 साल की सजा सुनाई गई है (Former MLA Mamta Devi sentenced to two years). इनलैंड पावर प्लांट की ओर से किए गए मुकदमे में उन्हें यह सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं. मामले की सुनवाई बुधवार को हजारीबाग कोर्ट में हुई.
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इससे पहले ममता देवी को हो चुकी है 5 साल की सजा: हजारीबाग कोर्ट ने इनलैंड पावर प्लांट के बाहर हुए गोलीकांड में पूर्व विधायक ममता देवी सहित पावर प्लांट में दंगे कराने के मामले में एक और युवक को 2 साल की सजा के साथ 5000 रुपये का जुर्माना दोनों पर लगाया गया है. बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया. मालूम हो कि रजरप्पा कांड संख्या 79/16 में ममता देवी को इससे पहले 5 साल की सजा हो चुकी है और बुधवार को गोला थाना में इनलैंड पावर प्लांट की ओर से दर्ज मामले में और 2 साल की सजा हुई है.
क्या है पूरा मामला: 2016 में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले तत्कालीन झाविमो के जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में बीजेपी के नेता के नेतृत्व में गोला के टोनागातू में स्थित आईपीएल प्लांट में विस्थापितों की विभिन्न मांगो को लेकर प्लांट गेट के समक्ष आंदोलन चलाया गया था, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद बढ़ गया था और पुलिस की गोली से 2 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी. गोलीकांड के बाद मामले को लेकर प्लांट प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के द्वारा ममता देवी सहित सैंकड़ों लोगों के ऊपर गोला और रजरप्पा थाना में अलग-अलग तीन मामला दर्ज किया गया था, जिसमे सभी मामले की सुनवाई हो गई.
हजारीबाग केंद्रीय कारा में बंद है ममता देवी: बुधवार को हजारीबाग विशेष कोर्ट में ममता देवी सहित राजीव को 2 साल की सजा और 5 हजार जुर्माना लगाया गया है, जबकि इस केस से जुड़े अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया. ममता देवी, राजीव जयसवाल सहित कुल 13 आंदोलनकारी फिलहाल हजारीबाग केंद्रीय कारा में बंद हैं. वहीं, इस केस की सुनवाई होने के बाद अब रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही जा रही है.