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नियम के विरूद्ध गुटखा तंबाकू बेचने वालों पर लगा जुर्माना, कोटपा कानून का पालन कराने को लेकर प्रशासन सख्त - गुटखा सिगरेट बेचने वालों पर फाइन

हजारीबाग में कोटपा कानून को पालन कराने को लेकर प्रशासन लगातार छापामारी कर रही है. सार्वजनिक स्थानों में नियम का उल्लघंन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ फाइन भी लगाई गई. वहीं, दुकानदारों को हिदायत भी दी गई.

छापामारी करती पुलिस
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Published : Oct 1, 2019, 10:19 PM IST

हजारीबागः जिले में कोटपा कानून का पालन हो, इसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रही है. इसके तहत सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भरद्वाज के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण एवं खाद्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में छापेमारी की गई. जिसमें विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नियम के विरुद्ध गुटखा और सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने फाइन लगाया. वहीं, उन्हें हिदायत भी दी गई कि अगर वह भविष्य में गुटका या खुला सिगरेट बेचा तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी.

देखें पूरी खबर

छापेमारी के दौरान अभियान दल ने दुकानदारों को विदेशी सिगरेट भी बेचते हुए पाया गया. जिसे लेकर अधिकारियों ने सख्त आदेश दिया है कि विदेशी सिगरेट बेचना कानूनन अपराध है. इसे लेकर कठोर नियम भी हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल या फिर कोचिंग संस्थान के 100 गज के परिधि पर तंबाकू की खरीद बिक्री वर्जित है. वहीं, उन्होंने कहा कि खुले में सिगरेट की बिक्री करना भी वर्जित है. अगर दुकान के सामने कोई सिगरेट पीते हुए पाया गया तो दोनों से फाइन लिया जाएगा. छापेमारी मुख्य रूप से बस स्टैंड और उसके आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों में की गई.

ये भी पढ़ें- गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किए आर्थिक सुधार के आंकड़े, पटना में बाढ़ के सवाल पर साधी चुप्पी

जिला प्रशासन कोटपा कानून को पालन कराने के लिए लगातार अभियान चला रही है. ऐसे में लोगों के बीच जागरूकता भी जरूरी है, जिससे लोग गुटखा और सिगरेट का सेवन ना करें.

हजारीबागः जिले में कोटपा कानून का पालन हो, इसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रही है. इसके तहत सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भरद्वाज के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण एवं खाद्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में छापेमारी की गई. जिसमें विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नियम के विरुद्ध गुटखा और सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने फाइन लगाया. वहीं, उन्हें हिदायत भी दी गई कि अगर वह भविष्य में गुटका या खुला सिगरेट बेचा तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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छापेमारी के दौरान अभियान दल ने दुकानदारों को विदेशी सिगरेट भी बेचते हुए पाया गया. जिसे लेकर अधिकारियों ने सख्त आदेश दिया है कि विदेशी सिगरेट बेचना कानूनन अपराध है. इसे लेकर कठोर नियम भी हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल या फिर कोचिंग संस्थान के 100 गज के परिधि पर तंबाकू की खरीद बिक्री वर्जित है. वहीं, उन्होंने कहा कि खुले में सिगरेट की बिक्री करना भी वर्जित है. अगर दुकान के सामने कोई सिगरेट पीते हुए पाया गया तो दोनों से फाइन लिया जाएगा. छापेमारी मुख्य रूप से बस स्टैंड और उसके आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों में की गई.

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जिला प्रशासन कोटपा कानून को पालन कराने के लिए लगातार अभियान चला रही है. ऐसे में लोगों के बीच जागरूकता भी जरूरी है, जिससे लोग गुटखा और सिगरेट का सेवन ना करें.

Intro:हजारीबाग जिला प्रशासन ने कोटपा कानून को अक्षर से पालन कराने के लिए जिले के कई जगह पर छापेमारी किया गया। छापामारी मुख्य रूप से बस स्टैंड और उसके आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों में किया गया। जहां नियम तोड़ने वालों के खिलाफ फाइन भी की गई साथ ही साथ उन्हें हिदायत भी दिया गया।


Body:हजारीबाग में कोटपा का कानून अक्षर से पालन हो इसे लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रही है। इसके तहत सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भरद्वाज के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण एवं खाद्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में छापेमारी की गई। जिसमें विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नियम के विरुद्ध गुटखा और सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा फाइन काटा गया ।साथ ही साथ उन्हें हिदायत भी दी गई कि अगर वह भविष्य में गुटका या खुला हुआ सिगरेट बेचेंगे तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

छापेमारी के दौरान अभियान दल को विदेशी सिगरेट भी यहां बेचते हुए पाया गया। जिसे लेकर अधिकारियों ने सख्त आदेश दिया है कि विदेशी सिगरेट बेचना कानूनन अपराध है और इसके लेकर कठोर नियम भी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्कूल या फिर कोचिंग संस्थान के 100 गज के परिधि पर तंबाकू की खरीद बिक्री वर्जित है। वहीं उन्होंने कहा कि खुले में सिगरेट की बिक्री करना भी वर्जित है। अगर दुकान के सामने कोई सिगरेट पीते हुए पाया गया तो दोनों से फाइन लिया जाएगा।

byte... डॉक्टर कुमार रंजन जिला लेप्रोसी कंसलटेंट


Conclusion:जिस तरह से प्रशासन के द्वारा कोटपा कानून को अक्षर से पालन कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है ऐसे में जागरूकता भी महत्वपूर्ण है ताकि लोग गुटखा और सिगरेट का सेवन ना करें

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