हजारीबागः जिले में कोटपा कानून का पालन हो, इसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रही है. इसके तहत सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भरद्वाज के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण एवं खाद्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में छापेमारी की गई. जिसमें विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नियम के विरुद्ध गुटखा और सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने फाइन लगाया. वहीं, उन्हें हिदायत भी दी गई कि अगर वह भविष्य में गुटका या खुला सिगरेट बेचा तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी.
छापेमारी के दौरान अभियान दल ने दुकानदारों को विदेशी सिगरेट भी बेचते हुए पाया गया. जिसे लेकर अधिकारियों ने सख्त आदेश दिया है कि विदेशी सिगरेट बेचना कानूनन अपराध है. इसे लेकर कठोर नियम भी हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल या फिर कोचिंग संस्थान के 100 गज के परिधि पर तंबाकू की खरीद बिक्री वर्जित है. वहीं, उन्होंने कहा कि खुले में सिगरेट की बिक्री करना भी वर्जित है. अगर दुकान के सामने कोई सिगरेट पीते हुए पाया गया तो दोनों से फाइन लिया जाएगा. छापेमारी मुख्य रूप से बस स्टैंड और उसके आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों में की गई.
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जिला प्रशासन कोटपा कानून को पालन कराने के लिए लगातार अभियान चला रही है. ऐसे में लोगों के बीच जागरूकता भी जरूरी है, जिससे लोग गुटखा और सिगरेट का सेवन ना करें.