हजारीबाग: जिले में कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर कई कदम उठा रहा है. इसी क्रम में आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए पाया जाएगा तो उस पर ₹200 का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल की सजा होगी.
इस बारे में उपायुक्त डॉ. उमेश प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया है. जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय और परिसर सभी स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, थाना परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला जर्दा आदि का उपयोग पूर्णता प्रतिबंधित कर दिया है. यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी और आगंतुक इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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साथ ही यह भी कहा गया है कि खैनी और गुटखा खाकर जहां तहा थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का ज्यादा खतरा है. वर्तमान में कोरोना संक्रमण ने महामारी का रूप ले लिया है. हजारीबाग जिले में भी दो मामले पाए गए हैं. आमजनों से अपील भी की गई है कि तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करें और एक स्वच्छ समाज बनाने में सहयोग करें.