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गुमलाः बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग की सुविधा, पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान

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Published : Nov 7, 2019, 7:28 PM IST

गुमला जिले के सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बैठक की. इसमें उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी है. जिसके अंतर्गत फॉर्म 12-D को भरकर अपने निर्वाची पदाधिकारी को पोस्ट के माध्यम से या फिर कार्यालय में जमा किया जा सकता है.

गुमला में निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक

गुमला: निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2019 में बुजुर्ग नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान किये हैं. उन्हें अनुपस्थित मतदाता मानते हुए डाक पत्र के माध्यम से मतदान करने का अवसर आयोग ने दिया है. इसके लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी के पास फॉर्म 12-D में आवेदन देना होगा. जिसके आधार पर 80 वर्ष की आयु से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी.

देखें पूरी खबर


इस प्रक्रिया में प्रयुक्त डाक मतपत्र बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा कि निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों के लिए डाक मतपत्र होता है. इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए मतदान पदाधिकारियों का दल गठित किया जा रहा है, जो आगामी 27 नवंबर के पहले सूची में उल्लेखित बुजुर्ग नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं से संपर्क कर उनसे डाक मतपत्र को भरवाएंगे और इसके पहले पूरी प्रक्रिया को उनको समझाएंगे.


बता दें कि, गुमला जिला के सिसई विधानसभा क्षेत्र में 2337 दिव्यांग मतदाता, गुमला विधानसभा क्षेत्र में 3730 दिव्यांग मतदाता और बिशुनपुर विधानसभा में 3292 दिव्यांग मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है. इस तरह पूरे जिले में दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 9359 है. इसी तरह 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की संख्या सिसई विधानसभा क्षेत्र में 3134, गुमला विधानसभा क्षेत्र में 2789 और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में 2961 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है. इस तरह गुमला जिले में कुल बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 8884 है.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र-हरियाणा का एक चरण में चुनाव , फिर झारखंड का चुनाव 5 चरण में क्यों: लखमा


जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने इस संबंध में बताया कि 80 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी है. जिसके अंतर्गत फॉर्म 12-D को भरकर अपने निर्वाची पदाधिकारी को पोस्ट के माध्यम से या फिर कार्यालय में जमा किया जा सकता है. इसके बाद एक पोस्टल बैलेट इश्यू की जाएगी. फिर पोलिंग ऑफिसर की टीम उस पोस्टल बैलेट को लेकर निर्वाची पदाधिकारी को सौंप देगी. उन्होंने कहा कि अगर कोई दिव्यांग या बुजुर्ग मतदाता पोलिंग बूथ में जाकर मतदान करना चाहेंगे तो वह वहां भी जाकर अपना मतदान कर सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं ने 85 % तक मतदान किया गया था. इस बार उनके लिए गाड़ियों की सुविधा से लेकर बूथ पर व्हीलचेयर और रैंप की व्यवस्था दी जाएगी.

गुमला: निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2019 में बुजुर्ग नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान किये हैं. उन्हें अनुपस्थित मतदाता मानते हुए डाक पत्र के माध्यम से मतदान करने का अवसर आयोग ने दिया है. इसके लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी के पास फॉर्म 12-D में आवेदन देना होगा. जिसके आधार पर 80 वर्ष की आयु से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी.

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इस प्रक्रिया में प्रयुक्त डाक मतपत्र बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा कि निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों के लिए डाक मतपत्र होता है. इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए मतदान पदाधिकारियों का दल गठित किया जा रहा है, जो आगामी 27 नवंबर के पहले सूची में उल्लेखित बुजुर्ग नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं से संपर्क कर उनसे डाक मतपत्र को भरवाएंगे और इसके पहले पूरी प्रक्रिया को उनको समझाएंगे.


बता दें कि, गुमला जिला के सिसई विधानसभा क्षेत्र में 2337 दिव्यांग मतदाता, गुमला विधानसभा क्षेत्र में 3730 दिव्यांग मतदाता और बिशुनपुर विधानसभा में 3292 दिव्यांग मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है. इस तरह पूरे जिले में दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 9359 है. इसी तरह 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की संख्या सिसई विधानसभा क्षेत्र में 3134, गुमला विधानसभा क्षेत्र में 2789 और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में 2961 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है. इस तरह गुमला जिले में कुल बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 8884 है.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र-हरियाणा का एक चरण में चुनाव , फिर झारखंड का चुनाव 5 चरण में क्यों: लखमा


जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने इस संबंध में बताया कि 80 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी है. जिसके अंतर्गत फॉर्म 12-D को भरकर अपने निर्वाची पदाधिकारी को पोस्ट के माध्यम से या फिर कार्यालय में जमा किया जा सकता है. इसके बाद एक पोस्टल बैलेट इश्यू की जाएगी. फिर पोलिंग ऑफिसर की टीम उस पोस्टल बैलेट को लेकर निर्वाची पदाधिकारी को सौंप देगी. उन्होंने कहा कि अगर कोई दिव्यांग या बुजुर्ग मतदाता पोलिंग बूथ में जाकर मतदान करना चाहेंगे तो वह वहां भी जाकर अपना मतदान कर सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं ने 85 % तक मतदान किया गया था. इस बार उनके लिए गाड़ियों की सुविधा से लेकर बूथ पर व्हीलचेयर और रैंप की व्यवस्था दी जाएगी.

Intro:गुमला : भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2019 में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान किया है । उन्हें अनुपस्थित मतदाता मानते हुए डाक पत्र के माध्यम से मतदान करने का अवसर आयोग ने दिया है । इसके लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी के पास फॉर्म 12-D में आवेदन देना होगा । जिसके आधार पर 80 वर्ष की आयु से अधिक एवं दिव्यांग मतदाताओं का अलग-अलग सूची तैयार किया जाएगा । इस प्रक्रिया में प्रयुक्त डाक मतपत्र बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा कि निर्वाचन कार्य पर लगे कर्मियों के लिए डाक मतपत्र होता है । इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए मतदान पदाधिकारियों का दल गठित किया जा रहा है जो आगामी 27 नवंबर के पूर्व सूची में उल्लेखित वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं से संपर्क कर उनसे डाक मतपत्र को भरवाएंगे एवं इसके पूर्व पूरी प्रक्रिया को उनको समझायेंगे ।


Body:आपको बता दें कि गुमला जिला के सिसई विधानसभा क्षेत्र में 2337 दिव्यांग मतदाता , गुमला विधानसभा क्षेत्र में 3730 दिव्यांग मतदाता एवं बिशुनपुर विधानसभा में 3292 दिव्यांग मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है । इस तरह पूरे जिले में दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 9359 है ।
इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या सिसई विधानसभा क्षेत्र में 3134, गुमला विधानसभा क्षेत्र में 2789 तथा बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में 2961 वरिष्ठ मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है । इस तरह गुमला जिले में कुल वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या 8884 है ।


Conclusion:जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गुमला ने इस संबंध में बताया कि 80 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा पोस्टल बैलट की सुविधा दी गई है । जिसके अंतर्गत फॉर्म 12-D को भरकर अपने निर्वाचित पदाधिकारी को पोस्ट के माध्यम से या फिर कार्यालय में जमा किया जा सकता है । इसके उपरांत एक पोस्टल बैलट इश्यू की जाएगी । फिर पोलिंग ऑफिसर की टीम के द्वारा उस पोस्टल बैलट को लेकर निर्वाचित पदाधिकारी को हस्तगत कर कराएगी। वैसे अगर कोई दिव्यांग या बुजुर्ग मतदाता पोलिंग बूथ में जाकर मतदाता करना चाहेंगे तो वह वहां भी जाकर अपना मतदान कर सकते हैं ।।उन्होंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं ने 85 % तक मतदान किया गया था । इस बार उनके लिए गाड़ियों की सुविधा से लेकर बूथ पर व्हीलचेयर एवं रैंप की व्यवस्था दी जाएगी ।

बाईट : शशि रंजन ( जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गुमला )
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