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हत्यारे भाई को मिली फांसी की सजा, मासूम बहन की धारदार हथियार से की थी हत्या

गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश ने रवि मुंडा पर मासूम नाबालिक की हत्या करने का धारा 302,10 पोक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है.

हत्यारे भाई को मिली फांसी की सजा
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Published : Aug 9, 2019, 9:11 PM IST

गुमलाः अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश ने रवि मुंडा नामक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है. रवि ने अपने मामा की 9 वर्षीय मासूम बच्ची की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी थी. इसी मामले में न्यायाधीश ने रवि पर आईपीसी की धारा 370,10 पोक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा के साथ 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है.

देखें पूरी खबर

क्या है पूरा मामला
1 अक्टूबर 2018 को रवि मुंडा बच्ची के घर आया था. एक दिन रवि ने हंसी-खुशी दिन बिताया. अगले दिन 2 अक्टूबर की सुबह में सभी अपने काम पर चले गए. घर में सिर्फ बच्ची और बच्ची मां थी. मां खाना बना रही थी और बच्ची उनकी मदद कर रही थी. खाना बनाते समय रवि की मासूम पर गलत निगाहें थी. वह लगातार मौका तलाश रहा था कि बच्ची उसे अकले मिल जाए. जब बच्ची कुछ समान लेने के लिए कमरे में गई तो रवि ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की. बच्ची के विरोध करने के लिए चिल्लाने लगी और अपने मां-बाप को अवाज देने लगी.
रवि बच्ची की चिल्लाहट से घबरा गया और हड़बड़ी में उसने दरवाजा बंद कर दिया. बच्ची और जोर से चिल्लाने लगी तभी उसने धारदार हथियार से मासूम का गला काट कर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद रवि कमरे के अंदर लकड़ी के ऊपर छिपकर बैठा हुआ था. जिसे ग्रामीणों के सहयोग से पकड़कर रस्सी से बांध दिया गया और फिर पुलिस को सौंप दिया गया.
हत्या का मामला दर्ज होने के बाद व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम सह विशेष न्यायधीश ने कोर्ट में मामले कि सुनवाई की. जिसमें 1 साल के अंदर ही मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा दी गई है.

पढ़ें पूरी खबर- साहिबगंज: 2 नाबालिग बहनों की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या, टुकड़े-टुकड़े में काट दिया शव

लोक अभियोजक का क्या है कहना
लोक अभियोजक ने बताया कि रवि मुंडा को फांसी की सजा सुनायी गयी है. रवि मुंडा पर अपने मामा की नाबालिग बेटी की हत्या और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था. जिसके बाद न्यायालय ने उसे भादवि की धारा 302 और 10 पोक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक ने कहा कि न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा.

गुमलाः अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश ने रवि मुंडा नामक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है. रवि ने अपने मामा की 9 वर्षीय मासूम बच्ची की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी थी. इसी मामले में न्यायाधीश ने रवि पर आईपीसी की धारा 370,10 पोक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा के साथ 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है.

देखें पूरी खबर

क्या है पूरा मामला
1 अक्टूबर 2018 को रवि मुंडा बच्ची के घर आया था. एक दिन रवि ने हंसी-खुशी दिन बिताया. अगले दिन 2 अक्टूबर की सुबह में सभी अपने काम पर चले गए. घर में सिर्फ बच्ची और बच्ची मां थी. मां खाना बना रही थी और बच्ची उनकी मदद कर रही थी. खाना बनाते समय रवि की मासूम पर गलत निगाहें थी. वह लगातार मौका तलाश रहा था कि बच्ची उसे अकले मिल जाए. जब बच्ची कुछ समान लेने के लिए कमरे में गई तो रवि ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की. बच्ची के विरोध करने के लिए चिल्लाने लगी और अपने मां-बाप को अवाज देने लगी.
रवि बच्ची की चिल्लाहट से घबरा गया और हड़बड़ी में उसने दरवाजा बंद कर दिया. बच्ची और जोर से चिल्लाने लगी तभी उसने धारदार हथियार से मासूम का गला काट कर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद रवि कमरे के अंदर लकड़ी के ऊपर छिपकर बैठा हुआ था. जिसे ग्रामीणों के सहयोग से पकड़कर रस्सी से बांध दिया गया और फिर पुलिस को सौंप दिया गया.
हत्या का मामला दर्ज होने के बाद व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम सह विशेष न्यायधीश ने कोर्ट में मामले कि सुनवाई की. जिसमें 1 साल के अंदर ही मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा दी गई है.

पढ़ें पूरी खबर- साहिबगंज: 2 नाबालिग बहनों की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या, टुकड़े-टुकड़े में काट दिया शव

लोक अभियोजक का क्या है कहना
लोक अभियोजक ने बताया कि रवि मुंडा को फांसी की सजा सुनायी गयी है. रवि मुंडा पर अपने मामा की नाबालिग बेटी की हत्या और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था. जिसके बाद न्यायालय ने उसे भादवि की धारा 302 और 10 पोक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक ने कहा कि न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा.

Intro:गुमला : अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम ,सह विशेष न्यायाधीश गुमला ने रवि मुंडा नाम के एक अभियुक्त को फाँसी की सजा सुनाई है । रवि मुंडा पर अपने मामा की 9 वर्षीय मासूम नाबालिक बेटी ( ममेरी बहन )की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने के बाद उसे भादवि की धारा 302 ,10 पोक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई है ।इसके साथ ही 10000 रुपये का आर्थिक दंड भी दिया है । रवि मुंडा ने 2 अक्टूबर 2018 को अपनी ममेरी बहन की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी थी ।Body:क्या है पूरा मामला
दरअसल गुमला जिला के भरनो थाना में 2 अक्टूबर 2018 को हत्या का एक मामला दर्ज कराया गया था । जिसमें आवेदक ने कहा था की 2 अक्टूबर 2018 कि सुबह रोज की तरह उठकर घर से बाहर निकल कर पड़ोस के घर में बैठा हुआ था । इसी बीच उसकी पत्नी जोर से चिल्लाते हुए वहां पर पहुंची और उसने बताया कि उनकी बेटी कमरे में जोर जोर से चिल्ला रही है । जब घर जाकर कमरे के समीप पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था । काफी प्रयास करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीणों के सहयोग से दरवाजा को तोड़ दिया । जिसके बाद देखा कि कमरे के अंदर उनकी बेटी का शव पड़ा हुआ है ।
आवेदन में लिखा गया था कि 1 अक्टूबर 2018 को उसके बहन का बेटा रवि मुंडा उसके घर आया था ।।रात में सभी खाना खाकर सो गए थे ।फिर 2 अक्टूबर की सुबह में सभी अपने काम में लग गए थे ।।घर में पत्नी खाना बना रही थी जिसकी मदद उनकी बेटी कर रही थी । बेटी जब चावल लाने के लिए कमरे में गई तो उसी कमरे में उसका भांजा सोया हुआ था । जिसने गलत नियत से उसकी बेटी को पकड़ लिया और जब बेटी ने विरोध करते हुए जोर से चिल्लाया तब रवि ने कमरे को अन्दर से बंद कर उसकी बेटी की गला काटकर हत्या कर दिया । बेटी की हत्या करने के बाद रवि मुंडा कमरे के अंदर लकड़ी के ऊपर छिपकर बैठा हुआ था ।जिसे ग्रामीणों के सहयोग से उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया गया और फिर पुलिस को बुलाकर उसे सौंप दिया गया ।
Conclusion:हत्या का मामला दर्ज होने के बाद व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम सह विशेष न्यायधीश , गुमला के कोर्ट में मामले कि सुनवाई चली । जिसमें 1 साल के अंदर ही मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा दी गई है । लोक अभियोजक ने बताया कि रवि मुंडा को फांसी की सजा सुनाया गया है ।रवि मुंडा पर अपने मामा की नाबालिग बेटी की हत्या करने एवं पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था ।। जिसके बाद न्यायालय ने उसे भादवि की धारा 302 एवं 10 पोक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक ने कहा कि न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा ।
बाईट : लक्ष्मी ( लोक अभियोजक ,गुमला )
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