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गुमला: कोविड-19 के रोकथाम को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की समीक्षा बैठक

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Published : Jul 11, 2020, 9:00 PM IST

गुमला जिले में शनिवार को विकास भवन के सभागार में जिले के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जहां नगर परिषद, चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर चर्चा की गई.

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कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर बैठक

गुमला: कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते फैलाव के रोकथाम को लेकर विकास भवन के सभागार में जिला उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में नगर परिषद, चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों शामिल रहे.

बैठक में उपायुक्त ने जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों का जिले में अक्षर से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि पूर्व में जिन गतिविधियों पर राज्य सरकार की तरफ से रोक लगाई गई थी, वह सभी गतिविधियां अगले आदेश तक यथावत रहेंगी.

संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित
बैठक में उपायुक्त शशि रंजन ने निर्देश दिया कि जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान संचालित नहीं किए जाएंगे. शहर में कई जगहों पर चाट पकौड़े के ठेले लगाए जाने से अनावश्यक भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है. इसको लेकर उपायुक्त ने सभी पकौड़े के ठेले, चाय की दुकान इत्यादि को बंद रखने का निर्देश पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पदाधिकारी को दिया.

मास्क लगाना हौ अनिवार्य
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों में आम जनों के मास्क/फेस कवर का उपयोग नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं दुकानों में आने जाने वाले लोगों को मास्क/ फेस कवर लगाना अनिवार्य है. अगर कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


इसे भी पढ़ें-जमशेदपुर: पुलिस कप्तान ने जिला पुलिस के साथ की मीटिंग, कोरोना वॉरियर्स को दिए सुझाव


सामाजिक दूरी के नियमों का पालन
साथ ही लोगों से 6 फीट की दूरी बनाते हुए सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश उपायुक्त शशि रंजन ने दिया है. इसके साथ ही चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से जिले के उपायुक्त ने कहा कि 5 ग्राहकों से अधिक ग्राहक इकट्ठा होने पर दुकानों/प्रतिष्ठानों के शटर को बंद करने का निर्देश दिया. दुकानों को खोलते और बंद करते समय अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करने ग्राहकों से दुकान में बिना मास्क/ फेस कवर के प्रवेश नहीं करने का निर्देश भी दुकानदारों को दिया है. उपायुक्त ने दुकानदारों से दुकानों में आने जाने वाले ग्राहकों की पूर्ण विवरण यथा नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि संधारित करने का निर्देश दिया है.

पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील
बैठक में पुलिस अधीक्षक हृदीपपी जनार्दनन ने सभी वार्ड सदस्यों से पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग करने की अपील की. जिले में किसी भी प्रकार के अवैध व्यापार की जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने जिला वासियों से सतर्क एवं सजग रहकर सरकार के दिए जाने वाले आदेशों का पालन कर कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वयं और अपने आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा करने की अपील की.

गुमला: कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते फैलाव के रोकथाम को लेकर विकास भवन के सभागार में जिला उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में नगर परिषद, चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों शामिल रहे.

बैठक में उपायुक्त ने जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों का जिले में अक्षर से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि पूर्व में जिन गतिविधियों पर राज्य सरकार की तरफ से रोक लगाई गई थी, वह सभी गतिविधियां अगले आदेश तक यथावत रहेंगी.

संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित
बैठक में उपायुक्त शशि रंजन ने निर्देश दिया कि जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान संचालित नहीं किए जाएंगे. शहर में कई जगहों पर चाट पकौड़े के ठेले लगाए जाने से अनावश्यक भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है. इसको लेकर उपायुक्त ने सभी पकौड़े के ठेले, चाय की दुकान इत्यादि को बंद रखने का निर्देश पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पदाधिकारी को दिया.

मास्क लगाना हौ अनिवार्य
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों में आम जनों के मास्क/फेस कवर का उपयोग नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं दुकानों में आने जाने वाले लोगों को मास्क/ फेस कवर लगाना अनिवार्य है. अगर कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


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सामाजिक दूरी के नियमों का पालन
साथ ही लोगों से 6 फीट की दूरी बनाते हुए सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश उपायुक्त शशि रंजन ने दिया है. इसके साथ ही चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से जिले के उपायुक्त ने कहा कि 5 ग्राहकों से अधिक ग्राहक इकट्ठा होने पर दुकानों/प्रतिष्ठानों के शटर को बंद करने का निर्देश दिया. दुकानों को खोलते और बंद करते समय अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करने ग्राहकों से दुकान में बिना मास्क/ फेस कवर के प्रवेश नहीं करने का निर्देश भी दुकानदारों को दिया है. उपायुक्त ने दुकानदारों से दुकानों में आने जाने वाले ग्राहकों की पूर्ण विवरण यथा नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि संधारित करने का निर्देश दिया है.

पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील
बैठक में पुलिस अधीक्षक हृदीपपी जनार्दनन ने सभी वार्ड सदस्यों से पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग करने की अपील की. जिले में किसी भी प्रकार के अवैध व्यापार की जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने जिला वासियों से सतर्क एवं सजग रहकर सरकार के दिए जाने वाले आदेशों का पालन कर कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वयं और अपने आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा करने की अपील की.

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