गुमला: रांची-गुमला फोरलेन सड़क चौड़ीकरण का कार्य कर रही आरकेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लीज से 34 डिसमिल अधिक एरिया में उत्खनन करने के मामले में खनन विभाग ने एक करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना लगाया है. ऐसे में अरबों की लागत से सड़क निर्माण का कार्य करा रही इस कंपनी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं.
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आरकेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी रांची से गुमला तक एनएच 23 सड़क के चौड़ीकरण का काम कर रही है. सड़क के चौड़ीकरण का काम गुमला जिला मुख्यालय तक किया जा रहा है. खनन पदाधिकारी रामनाथ राय के अनुसार गुमला के बरिसा पहाड़ पर उत्खनन करने के लिए सड़क निर्माण कंपनी ने खनन विभाग से 7.02 एकड़ पहाड़ लीज पर लिया है. जिसका राजस्व खनन विभाग को प्राप्त होता है, लेकिन हाल के दिनों में इस दौरान कंपनी के जितनी जमीन लीज के लिए ली थी उससे करीब 34 डिसमिल अधिक एरिया पर खनन करने का आरोप लगा. खनन विभाग के अधिकारी के अनुसार शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले की जांच करते हुए मापी करवाई और आरोपों को सही पाया.
खनन विभाग की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि निर्माण कंपनी के द्वारा लीज एरिया से अधिक जगह पर उत्खनन करने का काम किया जा रहा है. ऐसे में खनन विभाग के नियमों के मुताबिक यह सरकारी संपत्ति के चोरी का मामला बनता है. जिसमें कुल राजस्व का दोगुना भुगतान करना पड़ेगा. विभाग के अधिकारी का कहना है कि अगर कंपनी जुर्माने की राशि जमा नहीं करती है तो आगे कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.