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गुमलाः सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को सजा, जिंदगी भर की मिली जेल - कामडारा थाना

गुमला में न्यायालय एडीजे वन ने 2016 में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह सजा न्यायाधीश लोलार्क दुबे ने सुनाई, जिसमें बीस हजार रूपए अर्थदंड के रूप में देने की भी बात कही गई.

दुष्कर्म के आरोपी
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Published : Oct 3, 2019, 4:21 PM IST

गुमला: सामूहिक दुष्कर्म के 4 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश लोलार्क दुबे ने भादवि की धारा 376/डी के तहत इन चारों अपराधियों को सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें-दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई नाबालिग, अब गर्भपात को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार

दरअसल, 2016 में जिले के कामडारा थाना में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें इमिल केरकेट्टा, मलीन ज्ञान बारला, एडमोन केरकेट्टा और जेवियर टोपनो पर आरोप लगाया गया था. इन चारों पर कामडारा थाना में 11 अगस्त 2016 को एक नाबालिग लड़की ने सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. युवती के दिए गए आवेदन में कहा गया था कि वह अपने जीजा के घर शादी में गई हुई थी. जिसके बाद रात में करीब 8:30 बजे सभी एक गाड़ी में सवार होकर वापस लौट रहे थे. इसी समय बीच रास्ते में आरोपियों ने गाड़ी रोक कर उसे उतार लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील चंपा कुमारी ने बताया कि इन चारों पर एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध हुआ है. उन्होंने बताया कि न्यायालय एडीजे-वन ने इन चारों को जीवन काल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही चारों पर बीस-बीस हजार का अर्थदंड भी सुनाया है.

गुमला: सामूहिक दुष्कर्म के 4 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश लोलार्क दुबे ने भादवि की धारा 376/डी के तहत इन चारों अपराधियों को सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है.

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दरअसल, 2016 में जिले के कामडारा थाना में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें इमिल केरकेट्टा, मलीन ज्ञान बारला, एडमोन केरकेट्टा और जेवियर टोपनो पर आरोप लगाया गया था. इन चारों पर कामडारा थाना में 11 अगस्त 2016 को एक नाबालिग लड़की ने सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. युवती के दिए गए आवेदन में कहा गया था कि वह अपने जीजा के घर शादी में गई हुई थी. जिसके बाद रात में करीब 8:30 बजे सभी एक गाड़ी में सवार होकर वापस लौट रहे थे. इसी समय बीच रास्ते में आरोपियों ने गाड़ी रोक कर उसे उतार लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील चंपा कुमारी ने बताया कि इन चारों पर एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध हुआ है. उन्होंने बताया कि न्यायालय एडीजे-वन ने इन चारों को जीवन काल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही चारों पर बीस-बीस हजार का अर्थदंड भी सुनाया है.

Intro:गुमला : अपर सत्र न्यायाधीश -प्रथम विशेष न्यायाधीश लोलार्क दुबे ने भादवि की धारा 376/डी सामूहिक दुष्कर्म के लिए दोष सिद्ध चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को बीस हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है । आजीवन कारावास की सजा सुनाए गए चारों अभियुक्तों पर एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध हुआ है । इन पर 2016 में गुमला जिला के कामडारा थाना में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था । जिस समय न्यायालय में सुनवाई की जा रही थी उस समय काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी ।


Body:जिन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है उनमें इमिल केरकेट्टा, मलीन ज्ञान बारला, एडमोन केरकेट्टा एवमं जेवियर टोपनो शामिल हैं । इन चारों पर कामडारा थाना में 11 अगस्त 2016 को एक नाबालिग लड़की ने सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था ।थाना में युवती द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया था कि वह अपने जीजा के घर गई हुई थी। जिसके बाद रात में करीब 8:30 बजे सभी एक गाड़ी में सवार होकर वापस लौट रहे थे । इसी समय बीच रास्ते में 5 लोगों ने गाड़ी रोक कर उसे उतार लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था ।


Conclusion:मामले पर लोक अभियोजक ने बताया कि इन चारों पर एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का अपराध दोष सिद्ध हुआ है । जिसके बाद माननीय न्यायालय ए डी जे - वन ने इन चारों को जीवन काल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ ही चारों पर बीस - बीस हजार का अर्थदंड भी सुनाया है ।
बाईट - चम्पा कुमारी ( लोक अभियोजक, गुमला)
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