गुमला: थाना क्षेत्र के वृंदा नायक टोली निवासी विनीता उरांव के परिजनों की हत्या का प्रयास करने के मामले में दोषियों को सजा मिल चुकी है. पांचों दोषियों को एडीजे चार अंजनी अनुज की अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी रामनारायण गोप, राम किशुन गोप, रमेश गोप, सोमनाथ गोप व परमेश्वर गोप को धारा 307/149 के तहत सजा मिली साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. राशि नहीं देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा मिलेगी.
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गौरतलब है कि घटना पांच मई 2020 की है. जिसके अगले दिन विनीता ने गुमला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दर्ज मामले में विनीता ने बताया कि अपने बच्चों के साथ खाना खाकर घर में सोने कि तैयारी कर रही थी. रात 8:30 बजे दरवाजे पर लात मारने की आवाज आने लगी. दरवाजे के बाहर खड़े लोगों ने गाली गलौज करते दरवाजा खोलने को कहा. जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि आज तुमलोगों को खत्म कर देगें. विनीता उसकी अवाज पहचान गई. उसकी पहचान गांव के बगल में रहने वाले बसंत गोप के रूप में की.
जिसके बाद वो अपने बच्चों की जान बचाने की सोचकर डर कर लाइट बंद करके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ कर घर के मुख्य दरवाजे के किनारे छुप गयी. वे लोग फिर दरवाजा में जोर जोर से लात मारने लगे और दरवाजा पर फायरिंग करने लगे. फायरिंग बंद होने के बाद बसंत गोप ने कहा कि परमेश्वर तुम दरवाजा को तोड़ दो. जिसके बाद दरवाजा टूटते ही एक ने जान से मारने की नीयत से बंसत घर में अंदर में फायरिंग की. बताया कि जैसे ही बंसत मेरे घर में प्रवेश किया, वैसे ही विनीता ने अपने परिवार की जान बचाने के इरादे से उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. जिसके बाद वह व्यक्ति पीठ के बल गिर गया. जिसे उसके साथी ने अपने कंधा में लाद कर ले गये. अगले दिन बसंत गोप का शव वृंदा जंगल से मिला. जिसके बाद पुलिस में थाने में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी.