ETV Bharat / state

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों के पास ई-पास होना है जरूरी

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखकर जिला प्रशासन एक बार फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसको लेकर जिले के उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह इंसीडेंट कमांडर एवं सभी अंचलाधिकारी सह इंसीडेंट कमांडर से जिले के बाहर से आने वाले लोगों का ट्रेक रिकॉर्ड रखने का निर्देश जारी किया है.

Corona cases rising in Gumla
गुमला में प्रवेश के लिए ई-पास जरूरी
author img

By

Published : Jul 13, 2020, 9:49 PM IST

गुमला: वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन/अनलॉक 02 की अवधि 31 जुलाई 2020 तक विस्तारित की है. इधर अनलॉक 02 के दौरान गुमला जिलेवासियों में कोरोना वायरस का भय कम दिख रहा है, जबकि जिला मुख्यालय में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है. ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखकर जिला प्रशासन एक बार फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसको लेकर जिले के उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह इंसीडेंट कमांडर एवं सभी अंचलाधिकारी सह इंसीडेंट कमांडर से जिले के बाहर से आने वाले लोगों का ट्रेक रिकॉर्ड रखने का निर्देश जारी किया है.

देखें पूरी खबर
इस निमित्त गुमला जिला के सभी अन्तरराज्यीय/अंतर जिला सीमा पर दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है. अब दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी के द्वारा गुमला जिले में प्रवेश करने वाले सभी निजी वाहनों एवं उसके पैसेंजर का नाम, पता और मोबाइल नंबर संधारित करने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके अलावे उनके प्रस्थान एवं गंतव्य स्थल की जानकारी रखते हुए उसका रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है. इसके साथ ही अगर आगंतुक अंतरराज्यीय हैं तो उनके द्वारा ई- पास होना अत्यंत आवश्यक कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- Etv Bharat Impact: सील बॉर्डर का जायजा लेने पहुंचे DC, सख्त कदम उठाने की दी हिदायत

इसी को लेकर आज अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित रायडीह थाना के पास हर आने जाने वालों के वाहनों की जांच की गई है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है. उनके पास अगर ई-पास नहीं है तो फिर ऐसे में उन्हें राज्य में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस ने स्थानीय लोगों से बगैर मास्क, दोपहिया चलाने वालों को हेलमेट एवं ऑटो चालकों से निर्धारित किए गए पैसेंजर के अलावे किसी और पैसेंजर को ऑटो में नहीं बैठाने की हिदायत दी गई है.

गुमला: वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन/अनलॉक 02 की अवधि 31 जुलाई 2020 तक विस्तारित की है. इधर अनलॉक 02 के दौरान गुमला जिलेवासियों में कोरोना वायरस का भय कम दिख रहा है, जबकि जिला मुख्यालय में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है. ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखकर जिला प्रशासन एक बार फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसको लेकर जिले के उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह इंसीडेंट कमांडर एवं सभी अंचलाधिकारी सह इंसीडेंट कमांडर से जिले के बाहर से आने वाले लोगों का ट्रेक रिकॉर्ड रखने का निर्देश जारी किया है.

देखें पूरी खबर
इस निमित्त गुमला जिला के सभी अन्तरराज्यीय/अंतर जिला सीमा पर दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है. अब दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी के द्वारा गुमला जिले में प्रवेश करने वाले सभी निजी वाहनों एवं उसके पैसेंजर का नाम, पता और मोबाइल नंबर संधारित करने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके अलावे उनके प्रस्थान एवं गंतव्य स्थल की जानकारी रखते हुए उसका रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है. इसके साथ ही अगर आगंतुक अंतरराज्यीय हैं तो उनके द्वारा ई- पास होना अत्यंत आवश्यक कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- Etv Bharat Impact: सील बॉर्डर का जायजा लेने पहुंचे DC, सख्त कदम उठाने की दी हिदायत

इसी को लेकर आज अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित रायडीह थाना के पास हर आने जाने वालों के वाहनों की जांच की गई है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है. उनके पास अगर ई-पास नहीं है तो फिर ऐसे में उन्हें राज्य में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस ने स्थानीय लोगों से बगैर मास्क, दोपहिया चलाने वालों को हेलमेट एवं ऑटो चालकों से निर्धारित किए गए पैसेंजर के अलावे किसी और पैसेंजर को ऑटो में नहीं बैठाने की हिदायत दी गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.