गुमला: जिले के बहुचर्चित शिक्षक भाई-बहन हत्याकांड के दो अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायधीश ( 6) राकेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार 5 साल पहले 6 अगस्त 2014 को प्रकाश टोप्पो नामक एक शिक्षक का अपहरण स्कूल से लौटने के दौरान कर लिया गया था. जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने उनके परिजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी. वहीं, अपहरणकर्ता फिरौती नहीं देने पर शिक्षक की हत्या कर देने की बात कह रहें थे. जिसके बाद परिजनों ने आनन-फानन में रुपयों की व्यवस्था की उसके बाद देर शाम शिक्षक की बहन और दो अन्य लोग अपहरणकर्ताओं के पास पहुंचे. लेकिन अपहरणकर्ताओं ने शिक्षिका बहन को पैसे लेकर अपने पास बुलाया और अपने साथ ले गए. पैसे लेने के बाद अपहरणकर्ताओं ने न तो शिक्षक को छोड़ा और ना ही शिक्षिका बहन को. इसके कुछ दिन बाद दोनों भाई-बहन का शव घाघरा थाना क्षेत्र के रुकी घाटी में 9 अगस्त 2014 को पुलिस ने बरामद किया था.
ये भी पढ़ें- राजधानी की 'कलंक' कथा के खलनायकों पर कार्रवाई, टीटीई और पेंट्री स्टाफ पर गिरी गाज
मामले पर लोक अभियोजक ने बताया कि यह मामला शिक्षक भाई-बहन हत्याकांड का है. जिसमें दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया, जिसके बाद एडीजे (6) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.