गोड्डाः जिला उपायुक्त किरण पासी ने नया आदेश जारी किया है जिसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति या मीडियाकर्मी बिना अनुमति के क्वॉरेंटाइन सेंटर में प्रवेश करता है तो उसे वहां चौदह दिन के लिए क्वॉरेंटाइन कर दिया जाएगा.
एसडीओ होंगे सक्षम पदाधिकारी
गोड्डा के उपायुक्त किरण पासी ने जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक महामारी घोषित नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव और रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से हर वो कदम उठाये जा रहे हैं जिससे इसके प्रभाव को रोका जा सके. इसी के मद्देनजर गोड्डा जिला के सभी प्रखंडों में जितने भी क्वॉरेंटाइन सेंटर है. उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वह मीडियाकर्मी ही क्यों ना हो बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के क्वॉरेंटाइन सेंटर के अंदर नहीं जा सकते हैं. अनुमंडल पदाधिकारी इसमें सक्षम पदाधिकारी हैं. अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति/मीडियाकर्मी बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के क्वारंटाइन सेंटर में प्रवेश करता है तो उन सभी को 14 दिनों तक क्वॉरेंटाइन सेंटर में रहना होगा. 14 दिनों तक रहने के बाद उक्त व्यक्तियों का रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की ओर से सही पाया जाता है, तब ही उन लोगों को बाहर जाने की अनुमति मिलेगी. यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि बाहरी व्यक्ति और मीडियाकर्मी बिना सुरक्षा प्रवेश के कारण उक्त व्यक्ति संक्रमित हो सकता है और उसके बाहर जाने से यह खतरा और बढ़ सकता है.