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Giridih News: अफीम की खेती और तस्करी मामले में 8 दोषियों को दस साल की सजा, सभी एक ही परिवार के हैं सदस्य

गिरिडीह में अफीम जैसे मादक पदार्थ की खेती व तस्करी में दोषी करार दिए गए एक परिवार के आठ सदस्यों को सजा सुनाई गई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के बाद दंडित किया है.

Ten years imprisonment to 8 convicts
Ten years imprisonment to 8 convicts
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Published : Jun 14, 2023, 6:52 AM IST

Updated : Jun 14, 2023, 8:06 AM IST

गिरिडीहः अफीम की खेती व तस्करी के मामले में दोषी करार दिए गए एक ही परिवार के आठ सदस्यों को दस-दस साल सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख अर्थ दंड से दंडित किया गया है. एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल कोर्ट की स्पेशल जज सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करने के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 एवं 20 में यह सजा सुनायी है.

ये भी पढ़ेंः हत्या के इरादे से घर में घुसने वाले पांच को अदालत ने सुनाई 10-10 वर्ष की सजा, लगाया 50 हजार का जुर्माना

जिन्हें सजा सुनायी गयी है उनमें कोल्हरिया गांव निवासी प्रवीण मंडल, मेघलाल मंडल, आनंद मंडल, नंदलाल मंडल, सपन मंडल, जीतू मंडल, मंटु मंडल एवं सुखदेव मंडल शामिल हैं. बता दें कि पिछले 5 जून को ही अदालत ने इन आठों को दोषी ठहराया था और दोष सिद्ध होने के बाद आठों का बेल बाउंड केंसिल कर न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया था. साथ ही मामले में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि निर्धारित की गयी थी. यह मामला पीरटांड़ थाना कांड संख्या 10/2013 से संबंधित है.

क्या है मामलाः इस मामले की प्राथमिकी गांडेय के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक गोवर्धन उरांव की शिकायत पर पीरटांड़ थाना में दर्ज की गई थी. दरअसल 20 फरवरी 2013 को सीआरपीएफ एवं पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध एलआरपी चलाया जा रहा था. इसी दौरान हरलाडीह के कोल्हरिया गांव में पुलिस की नजर अफीम की लगाई गई खेती पर पड़ी. इसके बाद अफीम की खेती को पुलिस द्वारा नष्ट कर दिया गया. लगभग एक हेक्टेयर से अधिक की जमीन पर यह अफीम की खेती की गयी थी. इसी को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था.

गिरिडीहः अफीम की खेती व तस्करी के मामले में दोषी करार दिए गए एक ही परिवार के आठ सदस्यों को दस-दस साल सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख अर्थ दंड से दंडित किया गया है. एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल कोर्ट की स्पेशल जज सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करने के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 एवं 20 में यह सजा सुनायी है.

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जिन्हें सजा सुनायी गयी है उनमें कोल्हरिया गांव निवासी प्रवीण मंडल, मेघलाल मंडल, आनंद मंडल, नंदलाल मंडल, सपन मंडल, जीतू मंडल, मंटु मंडल एवं सुखदेव मंडल शामिल हैं. बता दें कि पिछले 5 जून को ही अदालत ने इन आठों को दोषी ठहराया था और दोष सिद्ध होने के बाद आठों का बेल बाउंड केंसिल कर न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया था. साथ ही मामले में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि निर्धारित की गयी थी. यह मामला पीरटांड़ थाना कांड संख्या 10/2013 से संबंधित है.

क्या है मामलाः इस मामले की प्राथमिकी गांडेय के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक गोवर्धन उरांव की शिकायत पर पीरटांड़ थाना में दर्ज की गई थी. दरअसल 20 फरवरी 2013 को सीआरपीएफ एवं पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध एलआरपी चलाया जा रहा था. इसी दौरान हरलाडीह के कोल्हरिया गांव में पुलिस की नजर अफीम की लगाई गई खेती पर पड़ी. इसके बाद अफीम की खेती को पुलिस द्वारा नष्ट कर दिया गया. लगभग एक हेक्टेयर से अधिक की जमीन पर यह अफीम की खेती की गयी थी. इसी को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था.

Last Updated : Jun 14, 2023, 8:06 AM IST

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